केंद्रीय सुरक्षा बलों के विधानसभा में प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सुवेंदु अधिकारी
Amir Ahmad
19 Jun 2025 12:39 PM IST

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्य सचेतक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के विधानसभा परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यह अधिसूचना उन घटनाओं के बाद जारी की गई, जो विधानसभा के पोर्च पर हुई थीं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मई को जब कुछ पत्रकार विधायक का इंटरव्यू ले रहे थे, उस दौरान कुछ केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई, जिसके बाद पत्रकारों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा।
इस पत्र की प्राप्ति के बाद अध्यक्ष ने केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के विधानसभा परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना जारी की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट ने दलील दी कि चूंकि BJP विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा कवर प्राप्त है और सत्तारूढ़ दल के विधायकों को राज्य पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए अध्यक्ष की अधिसूचना का प्रभाव यह हुआ कि केवल BJP विधायकों की सुरक्षा विधानसभा में छिन गई।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के प्रति कुछ सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। ऐसे में उनके लिए सुरक्षा कवर अत्यावश्यक है।
याचिका में तर्क दिया गया कि जब सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अपनी सुरक्षा के साथ सदन में उपस्थित रहेंगे, लेकिन केवल BJP विधायकों को सुरक्षा से वंचित किया जाएगा तो यह भेदभावपूर्ण स्थिति बन जाती है। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को विधानसभा में प्रवेश की अनुमति दी जाए।
इस पर जस्टिस अमृता सिन्हा ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख पर सूचीबद्ध किया।

