अब RG KAR के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भी चलेगा मुकदमा, राज्य ने दी अनुमति: CBI ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया

Amir Ahmad

29 Jan 2025 8:36 AM

  • अब RG KAR के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भी चलेगा मुकदमा, राज्य ने दी अनुमति: CBI ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसे RG KAR कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी मिल गई।

    यह दलीलें जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष दी गईं।

    घोष को बलात्कार और हत्या के मामले में बड़ी साजिश में जमानत दी गई, जिसमें संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, क्योंकि CBI निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही थी।

    इससे पहले हाईकोर्ट ने RG KAR अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच SIT से CBI को सौंप दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और घोष को CBI हिरासत में भेज दिया गया।

    जस्टिस घोष ने सियालदह में क्षेत्राधिकार वाली ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई शुरू करने और निर्धारित समय के भीतर आरोप तय करने का निर्देश दिया।

    Next Story