नौकरी और वेतन पहले ही जा चुका, अगर दोबारा परीक्षा देने से रोका गया तो होगी दोहरी सजा: कलकत्ता हाईकोर्ट में राज्य सरकार की दलील
Amir Ahmad
7 July 2025 3:02 PM IST

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती घोटाले में फंसे उम्मीदवारों को दोबारा TET परीक्षा देने से रोकना दोहरी सज़ा देने जैसा होगा, क्योंकि उनकी नौकरी और वेतन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जा चुका है।
सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा कि आरोपी उम्मीदवार दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते बल्कि सिर्फ यह कहा कि उन्हें उम्र में छूट नहीं मिलेगी।
उन्होंने कहा,
"जिनकी नौकरी जा चुकी है और जिनसे वेतन की वसूली का आदेश हो चुका है, उनके लिए मामला वहीं खत्म होना चाहिए। अब दोबारा सज़ा देना अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा।"
कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का लाभ लेकर आए हैं, उन्हें उसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे।

