महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से राहत, कथित नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में गिरफ्तारी वारंट पर रोक

Amir Ahmad

25 Aug 2026 12:41 PM IST

  • महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से राहत, कथित नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में गिरफ्तारी वारंट पर रोक

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई।

    बता दें, यह वारंट कृष्णानगर की अदालत ने कथित आपत्तिजनक बयान और नफरत फैलाने वाले भाषण से जुड़े मामले में जारी किया।

    जस्टिस देबांग्शु बसाक और जस्टिस आर्यक दत्ता की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वारंट के आधार पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

    हाईकोर्ट इस मामले में उनकी चुनौती पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा।

    कृष्णानगर की तीसरी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने महुआ मोइत्रा के बार-बार अदालत में पेश नहीं होने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने वारंट की तत्काल तामील कराने और 28 अगस्त को इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

    मामला महुआ मोइत्रा की ओर से कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में उन पर महिलाओं के अपमान और नफरत फैलाने वाले भाषण देने सहित कई आरोप लगाए गए। मामले में अदालत की ओर से पहले उन्हें समन भी जारी किए गए।

    महुआ मोइत्रा के लगातार अदालत में पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा था कि आदेशों का लगातार पालन नहीं किया जाना आरोपी के अदालत के निर्देशों के प्रति लापरवाह रवैये को दर्शाता है और ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा अदालत के पास कोई विकल्प नहीं बचता।

    इसके बाद महुआ मोइत्रा ने गिरफ्तारी वारंट को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत देते हुए वारंट पर रोक लगाई।

    यह मामला महुआ मोइत्रा के खिलाफ चल रहे एक अन्य कथित आपत्तिजनक बयान के मामले से अलग है। उस मामले में भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुलाई में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। उस मामले में मिली सुरक्षा 5 अक्टूबर तक जारी रहने की बात कही गई।

    हालांकि, मौजूदा आदेश केवल कृष्णानगर की अदालत द्वारा समन के बावजूद कथित तौर पर पेश नहीं होने के कारण जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट से संबंधित है।

    अब हाईकोर्ट की खंडपीठ 27 अगस्त को महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करेगी और इसी दौरान गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली उनकी दलीलों पर विचार किया जाएगा।

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