पति-पत्नी का सामूहिक कर्तव्य है कि वे छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाएं, एक-दूसरे के निर्णयों का सम्मान करें और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं: कलकत्ता हाइकोर्ट

Amir Ahmad

27 March 2024 7:13 AM GMT

  • पति-पत्नी का सामूहिक कर्तव्य है कि वे छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाएं, एक-दूसरे के निर्णयों का सम्मान करें और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं: कलकत्ता हाइकोर्ट

    कलकत्ता हाइकोर्ट ने विवाह खत्म करने का आवेदन खारिज करते हुए अपील स्वीकार कर ली, जबकि यह माना कि वैवाहिक जीवन में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना जोड़े का सामूहिक कर्तव्य है।

    जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि संविधान जेंडर समानता को मान्यता देता है और दोनों भागीदारों को एक-दूसरे के निर्णय के प्रति परस्पर सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि यह समाज की पहचान है।

    कहा गया,

    वैवाहिक जीवन में सामान्य रूप से होने वाले तुच्छ मुद्दों को सुलझाना पति और पत्नी दोनों का सामूहिक कर्तव्य है और एक दूसरे के निर्णय के प्रति परस्पर सम्मान समाज की पहचान है। यहां तक ​​कि संविधान भी जेंडर समानता को मान्यता देता है। इसलिए पति को पत्नी से उच्च दर्जा दिया जाना अस्वीकार्य है। न्यायाधीश भावनाओं में बह गए और तथ्यों की अनुचित समझ से प्रभावित हुए।

    न्यायालय पत्नी द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक चुनौती पर विचार कर रहा था, जिसने विवाह खत्म करने के अनुदान को चुनौती दी और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन खारिज कर दिया।

    पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की। इसलिए उसने विवाह खत्म करने के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(ए) के तहत आवेदन दायर किया।

    पति ने पत्नी के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि उसने उसका अपमान किया, उसे पीटा। उसके आचरण में आक्रामक थी, उसे सीढ़ियों से नीचे गिराने के लिए प्रताड़ित किया और उसकी मां को जलाने की कोशिश की गयी।

    पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसकी सास हमेशा उसके साथ क्रूरता से पेश आती है और उसका फर्टिलिटी टेस्ट भी कराया गया, लेकिन वह अपने पति के साथ रहना चाहती है, जिसने बिना किसी कारण के उसे छोड़ दिया।

    खंडपीठ ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने पति के साक्ष्य को गलत साबित करने का भार गलत तरीके से पत्नी पर डाल दिया।

    यह देखा गया कि पति धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के अपराध को साबित करने में विफल रहा और ट्रायल जज ने विवाह खत्म करने के लिए डिक्री देते समय इस पर विचार नहीं किया।

    कोर्ट ने कहा कि हालांकि अधिनियम में क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन यह विवाह खत्म करने का आधार है।

    इसमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्रूरता भी शामिल है और देश की अदालतों द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय इस बात पर एकमत हैं कि क्रूरता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि यह शारीरिक या मानसिक रूप से जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाए और व्यक्ति के मन में इस संबंध में खतरे की उचित आशंका पैदा करे।

    यह माना गया कि वैवाहिक जीवन में सामान्य टूट-फूट और विचारों में असहमति को क्रूरता नहीं कहा जा सकता और जैसे ही मामला मानसिक क्रूरता पर आधारित होता है, इसे उपचार, प्रभाव और जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरे की आशंका के पैरामीटर पर आंका जाना चाहिए।

    न्यायालय ने माना कि इस मामले में साक्ष्य का नियम यह मानता है कि विवाह विच्छेद की कार्यवाही में क्रूरता की घटनाओं को साबित करने का दायित्व शुरू में उस व्यक्ति पर होता है, जिसने न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की।

    यह माना गया कि ट्रायल जज का यह निष्कर्ष कि शिकायत में बताई गई घटना, जिसे पति द्वारा साबित नहीं किया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन के अभाव में निर्णायक होगी, गलत है।

    पीठ ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में भ्रांति इस तथ्य से उत्पन्न हुई कि यद्यपि जज ने माना कि पति सामान्य डायरी की सामग्री को रिकॉर्ड पर न रखकर आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, लेकिन उसने तलाक का आदेश केवल इसलिए दे दिया, क्योंकि पत्नी बयान में दिए गए बयान पर पति से क्रॉस एग्जामिनेशन करने में विफल रही।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष कि महिला ने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसने उनके साथ क्रूरता की, गलत है।

    अदालत ने अंततः ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर जोर दिया कि खुशहाल विवाह में पत्नी वातावरण प्रदान करती है और पति परिदृश्य प्रदान करता है, यह पुरानी धारणा है, जो समाज की प्रगति के साथ धीरे-धीरे खत्म हो गई।

    यह माना गया कि वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश भावनाओं और तथ्यों की अनुचित समझ से प्रभावित है। इसलिए न्यायालय ने विवाह के विघटन को अलग रखते हुए अपील को अनुमति दी।

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