शराब पीकर गाड़ी चलाना महज लापरवाही नहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से जुड़ी दुर्घटनाओं में धारा 304 (II) जोड़ी जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी
Amir Ahmad
9 Dec 2024 1:10 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के वकीलों पर जोर दिया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के सभी मामलों में जहां दुर्घटना हुई, राज्य को आरोपी के खिलाफ धारा 304 (I) के बजाय धारा 304 (II) (गैर इरादतन हत्या) को आरोप के रूप में जोड़ना चाहिए न कि सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए।
जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा,
"सामान्य लापरवाही से गाड़ी चलाना धारा 304 (I) ठीक है SC ने कानून तय कर दिया। गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकता। यह तथ्य लापरवाही नहीं है। सामान्य ड्राइविंग के दौरान भी लापरवाही हो सकती है। मैं आपको ACJM के समक्ष धाराएं जोड़ने की स्वतंत्रता दे रहा हूं।"
अदालत ने ये टिप्पणियां लड़के के पिता की याचिका पर कीं, जिसकी शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की टक्कर लगने से मौत हो गई। यह पाया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि बाद में मामला दर्ज किया गया।
यह भी पाया गया कि यदि याचिकाकर्ता जांच की प्रकृति से असंतुष्ट है तो वह क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है।
तदनुसार, याचिका का निपटारा कर दिया गया।
केस टाइटल: एस.के. ओ.एस.आई. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।