कलकत्ता हाईकोर्ट ने NCLT कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर करने पर रोक लगाने से इनकार किया

Shahadat

7 Oct 2024 5:34 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने NCLT कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर करने पर रोक लगाने से इनकार किया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई वकीलों द्वारा उठाए गए आधारों पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कॉम्प्लेक्स को राजरहाट, कोलकाता में ट्रांसफर करने के प्रस्तावित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा उनके लिए शहर के बाहरी इलाके में नए स्थान पर आना-जाना मुश्किल होगा।

    जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने कहा:

    इस न्यायालय के लिए उस अधिसूचना पर रोक लगाना उचित नहीं होगा, जिसके द्वारा NCLT, कोलकाता को राजरहाट में नए भवन में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया गया। यह भी सच है कि पूरी इमारत बनकर तैयार है। पहली बार में ही याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया था। महामहिम के आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि याचिकाकर्ता वकील हैं, जो कथित रूप से इसलिए व्यथित हैं, क्योंकि उनके पेशे को नुकसान होगा। वकीलों की यह असुविधा नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस तरह के निर्णय से जनता को असुविधा या पीड़ा हुई है। बल्कि, मेरे प्रथम दृष्टया विचार में आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्याप्त बुनियादी ढांचा और अनुकूल कार्य स्थिति सभी के लिए फायदेमंद है।

    न्यायालय कई वकीलों की याचिका पर विचार कर रहा था, जिन्होंने हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास पुरानी विरासत वाली इमारत से NCLT कॉम्प्लेक्स को राजारहाट में नई आधुनिक इमारत में ट्रांसफर करने वाली अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की।

    इससे पहले, पूर्ववर्ती जज ने भी वकीलों द्वारा उठाई गई याचिका अस्वीकार की थी। न्यायालय ने कहा कि NCLT नियमों के नियम 8 का हवाला देकर यह आग्रह किया गया कि न्यायाधिकरण को अपने बैठने के स्थान पर निर्णय लेने की पूरी स्वायत्तता है।

    वर्तमान NCLT बेंच, जो पुरानी विरासत वाली इमारत में काम कर रही है, उसके पास अपर्याप्त स्थान और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने नई इमारत का निर्माण किया और कुल प्रोजेक्ट लागत 132.65 करोड़ रुपये थी। वर्तमान NCLT दो बेंचों के साथ काम करता है, लेकिन जगह की कमी के कारण अतिरिक्त बेंचों को समायोजित नहीं किया जा सकता।

    हलफनामे के अनुसार, यह कहा गया कि प्राधिकरण की राय थी कि कोलकाता में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अन्य विभाग/कार्यालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO), आदि सभी को सुविधा के लिए कॉम्प्लेक्स में रखा जाना चाहिए।

    हालांकि, NCLT के सदस्यों के लिए छह स्वीकृत पद हैं, लेकिन न्यायाधिकरण को जगह की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण केवल दो बेंचों के साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

    रिकॉर्ड, कारण पत्रों के भंडारण और अन्य सहायक बुनियादी ढांचे के लिए जगह कम है। वर्तमान NCLT, कोलकाता क्षेत्रीय बेंच को नए भवन में ट्रांसफर करना केंद्र सरकार का नीतिगत निर्णय था, जिसमें न्यायाधिकरण और उसके सहायक कार्यालयों और विभागों को रखने के लिए सभी सहायक बुनियादी ढांचे हैं। इस मोड़ पर ऐसे नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। इसके अलावा, NCLT विरासत भवन में स्थित है और कानून ऐसे भवन में किसी भी प्रकार के बुनियादी ढांचे में बदलाव को रोकता है। बेंच ने कहा कि निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्धन, परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

    कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि वकीलों को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वे वर्चुअल मोड में NCLT के समक्ष मामलों में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    केस टाइटल: NCLT एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, कोलकाता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

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