कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिजली की कीमतों में कथित वृद्धि को लेकर CESC कार्यालय के बाहर BJP की रैली की अनुमति दी
Amir Ahmad
20 July 2024 12:57 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिजली की कीमतों में कथित वृद्धि को लेकर कोलकाता के विक्टोरिया हाउस में कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (CESC) के कार्यालयों के बाहर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी।
कोलकाता पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ ने कुछ शर्तें निर्धारित करते हुए और अधिकतम 1,000 प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति को सीमित करते हुए विरोध रैली की अनुमति दी।
न्यायालय ने इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया कि उसी स्थान पर अन्य राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित ऐसे विरोध प्रदर्शनों को पुलिस द्वारा अनुमति दी गई और पहले के निर्णयों को दोहराया कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर होंगे।
याचिकाकर्ता के वकील बिलवदल भट्टाचार्य ने प्रस्तुत किया कि भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल के पार्टी सदस्य 6, मुरलीधर सेन लेन, कोलकाता- 700073 से विक्टोरिया हाउस (CESC कार्यालय भवन) तक रैली आयोजित करना चाहते है और बिजली की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए विक्टोरिया हाउस के सामने धरना देना चाहते हैं।
यह कहा गया कि इस आशय का आवेदन सभी संबंधित पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय), कोलकाता को दिया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई।
राज्य की ओर से पेश सीनियर सरकारी वकील अमितेश बनर्जी ने कहा कि चूंकि CESC द्वारा बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई, इसलिए बिजली की कीमतों में वृद्धि के लिए किसी भी प्रदर्शन का सवाल ही नहीं उठता।
उन्होंने आगे कहा कि दोपहर 12:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रैली और प्रदर्शन से जनता को अनावश्यक परेशानी होगी, क्योंकि विक्टोरिया हाउस कोलकाता के बीचों-बीच और घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है।
उन्होंने वैकल्पिक रूप से सुझाव दिया कि रैली को किसी छोटे मार्ग पर गैर-कार्य दिवस पर आयोजित किया जा सकता है और विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित होने वाले धरने के बजाय इसे किसी अन्य स्थान पर या विक्टोरिया हाउस से सटे किसी चैनल पर आयोजित किया जा सकता है, जो जनता के हितों की रक्षा करेगा।
हालांकि, न्यायालय ने माना कि विक्टोरिया हाउस में अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रकार याचिका को स्वीकार करते हुए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए।
केस टाइटल- तमोघना घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

