जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई: CBI ने RG Kar दोषी को मृत्युदंड देने की अपील को हाईकोर्ट में दी चुनौती

Amir Ahmad

22 Jan 2025 1:11 PM IST

  • जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई: CBI ने RG Kar दोषी को मृत्युदंड देने की अपील को हाईकोर्ट में दी चुनौती

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने RG KAR बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य की अपील को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य ने दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    जस्टिस देबांगसु बसाक और एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा अपील स्वीकार करने की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।

    राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि यद्यपि केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में अपील को अधिकृत करने का अधिकार है लेकिन इस मामले में राज्य CrPC की धारा 377 और 378 के तहत अपील दायर कर सकता है, क्योंकि मामले की शुरुआत में राज्य द्वारा जांच की गई थी। बाद में हाईकोर्ट द्वारा इसे CBI को सौंप दिया गया।

    CBI की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि राज्य को उन मामलों के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार नहीं है, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई। ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ही एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है।

    वकील ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों के लिए राज्य को अपील दायर करने का अधिकार नहीं है।

    एजी ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि लालू प्रसाद के मामले में अपील बरी किए जाने के खिलाफ थी, जबकि वर्तमान मामले में यह सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ थी। वर्तमान मामला CBI द्वारा दर्ज नहीं किया गया, बल्कि हाईकोर्ट द्वारा जांच स्थानांतरित किए जाने के बाद ही इसे फिर से दर्ज किया गया।

    एजी ने अपने मामले को पुष्ट करने के लिए और अधिक सामग्री रिकॉर्ड पर लाने के लिए समय मांगा।

    तदनुसार अदालत ने सोमवार, 27 जनवरी तक स्थगन दिया।

    केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सीबीआई

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