कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।

Amir Ahmad

13 Nov 2024 11:37 AM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।

    जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी, जो बांग्लादेश उच्चायोग तक जाएगा, जहां कुछ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर चिंताओं को साझा करने के लिए उच्चायुक्त से मुलाकात करेगा।

    याचिकाकर्ताओं ने बांग्लादेश में चल रही अशांति पर कुछ मुद्दों के विरोध में आरआर एवेन्यू से जुलूस निकालने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी गई, इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित जुलूस आरआर एवेन्यू से लेनिन सरानी की ओर बढ़े, बेक बागान क्रॉसिंग की ओर बढ़े और बेक बागान क्रॉसिंग पर समाप्त हो, जहां आयोजक सभा को तितर-बितर करने का अनुरोध करेंगे।

    अदालत ने कहा कि वहां से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश उच्चायुक्त और/या उच्चायुक्त द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी से मुलाकात करेगा।

    यह निर्देश दिया गया कि बेक बागान क्रॉसिंग पर आयोजक अपने समर्थकों को नियंत्रित करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, जिससे स्थानीय आबादी और द्विपक्षीय संबंधों में बाधा उत्पन्न हो।

    न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया जुलूस में उनके सदस्य/समर्थक शामिल होंगे जो 750 से 1000 व्यक्तियों तक हो सकते हैं।

    उन्होंने राज्य को यह भी निर्देश दिया कि पूरे जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता हो, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बल भी शामिल हो।

    राज्य को यह भी निर्देश दिया गया कि वह सुनिश्चित करे कि जुलूस जिस क्षेत्र से गुजरेगा वहां के स्थानीय लोगों या जुलूस के सदस्यों द्वारा कोई तनाव पैदा न हो।

    न्यायालय ने राज्य द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की सूची का पालन करने का भी निर्देश दिया, जिसका पालन 12:15-4:15 बजे के बीच होने वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान किया जाना है।

    केस टाइटल: गोपाल अधिकारी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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