रेप केस में क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश

Amir Ahmad

20 July 2026 4:40 PM IST

  • रेप केस में क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल और IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल तथा एक अन्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया। अदालत ने दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में यह आदेश देते हुए पुलिस को आरोपियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत जब्त करने का भी निर्देश दिया, ताकि शिकायतकर्ता की निजी तस्वीरों और वीडियो का प्रसार रोका जा सके।

    जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने यह आदेश मोगरा थाने में वर्ष 2026 में दर्ज FIR से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया।

    शिकायतकर्ता मेडिकल स्टूडेंट है। उसका आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो चोरी-छिपे रिकॉर्ड किए गए। बाद में इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया और धमकियां दी गईं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर और गैर-जमानती धाराएं भी लगाई गईं।

    सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि आरोपों की गंभीरता के बावजूद जांच एजेंसी ने अब तक आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त नहीं किए। इससे शिकायतकर्ता की निजी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए जाने की आशंका बनी हुई है। यह भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित नहीं किए जाने से जांच प्रभावित हो रही है।

    सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कोई भी अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।

    इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मोगरा थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुरंत जब्त किए जाएं, ताकि शिकायतकर्ता से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित न हो सके।

    इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को अदालत के आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त, 2026 को होगी।

    Next Story