वर्ली हिट-एन-रन केस | बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक के पति द्वारा मिहिर शाह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाने की याचिका पर नोटिस जारी किया
Amir Ahmad
15 Jan 2025 6:23 AM

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 जनवरी) को कुख्यात वर्ली हिट-एन-रन केस में मृतक के पति प्रदीप नखवा द्वारा दायर याचिका पर मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाने की मांग की गई।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने एडवोकेट दिलीप साताले के माध्यम से दायर याचिका में संक्षिप्त दलीलें सुनीं, जिन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अनुस्मारक और बार-बार अनुरोध के बावजूद, पुलिस ने अभी तक भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 को लागू नहीं किया है जो हत्या को दंडित करती है।
खंडपीठ ने कहा,
"प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। इसे एक सप्ताह के बाद वापस करने योग्य बनाएं।"
साटाले के अनुसार उनके मुवक्किल ने मामले की जांच कर रहे अधिकारियों और यहां तक कि मुंबई के पुलिस आयुक्त को भी कई पत्र लिखे और मुख्य आरोपी शाह के खिलाफ हत्या के आरोप लगाने के लिए बार-बार अनुरोध किया।
उनके मुवक्किल के अनुरोध के बावजूद, पुलिस ने धारा 103 नहीं लगाई और मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर पूरक आरोपपत्र में हत्या के आरोप लगाने के लिए इसी तरह का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
शाह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी सहयोगी राजेश शाह के बेटे हैं। उन्हें 9 जुलाई, 2024 को गिरफ्तार किया गया। दो दिन बाद जब उन्होंने 7 जुलाई की सुबह मुंबई के आलीशान वर्ली इलाके में नशे की हालत में अपनी बीएमडब्ल्यू कार चलाते हुए एक महिला को अपनी कार से घसीटा। महिला प्रदीप की पत्नी थी और दुर्घटना में उसकी मौत हो गई।