विशालगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा बारिश के दौरान भड़की, उपद्रवियों को नियंत्रित करना मुश्किल था: महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया
Amir Ahmad
29 July 2024 6:14 PM IST
महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने पूर्व सांसद (एमपी) छत्रपति संभाजीराजे और दो दक्षिणपंथी उग्रवादियों रवींद्र पडवाल और बंदा सालुंखे के खिलाफ कोल्हापुर में विशालगढ़ किले के पास गजपुर गांव की ओर सशस्त्र भीड़ का नेतृत्व करने के लिए 5 एफआईआर दर्ज की हैं, जहां 14 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।
इसके अलावा, पुलिस ने बारिश और कोहरे को दोषी ठहराया, जिसके कारण कम दृश्यता हुई। परिणामस्वरूप पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं कर सकी।
शाहुवाड़ी पुलिस स्टेशन (कोल्हापुर में) के सीनियर पुलिस निरीक्षक द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया,
"14 जुलाई को भारी बारिश हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता कम थी और अधिकारियों के लिए उचित कार्रवाई करना मुश्किल था। फिर भी इस अनिश्चित स्थिति में ये अधिकारी अवांछित कानून और व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। गजपुर चेक पोस्ट के पास हमने लोगों के समूह को विशालगढ़ किले के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका और उन्हें पीछे धकेल दिया। समूह के हाथों में लाठियाँ और हथियार थे लेकिन अधिकारी उनकी लाठियाँ और हथियार छीनने में सफल रहे और समूह को पीछे धकेल दिया गया, जिससे वे विशालगढ़ किले में प्रवेश न कर सकें। भारी बारिश, कोहरे और कम दृश्यता के कारण किसी तरह कुछ लोग गजपुर गांव में घुसने में सफल रहे और कुछ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।
इसके अलावा, हलफनामे में बताया गया कि पुलिस ने किले के क्षेत्र में हिंसा को कैसे रोका। इसमें कहा गया कि चूंकि उसी दिन वीर बाजीप्रभु देशपांडे का 'शौर्य दिवस' मनाया गया था, जिसके लिए लोग विशालगढ़ के पास स्थित पावनखिंड में श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, इसलिए सैकड़ों लोग वहां एकत्र हुए थे।
हलफनामे में कहा गया कि अधिकारी इस बात को लेकर 'भ्रमित' थे कि लोगों को पावनखिंड जाने दिया जाए या नहीं, क्योंकि वे श्रद्धांजलि अर्पित करने के इच्छुक वास्तविक व्यक्तियों और विशालगढ़ में प्रवेश करने के इच्छुक उपद्रवियों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे।
हलफनामे में कहा गया,
"वे इन लोगों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे। अधिकारियों ने संपत्ति के किसी भी विनाश को रोकने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। विशालगढ़ किले के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, गजपुर गांव में कुछ संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। ओपन कोर्ट में दिखाए गए फोटो और वीडियो गजपुर गांव क्षेत्र के हैं और इनका विशालगढ़ किले क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है।”
जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ के समक्ष दायर हलफनामे में आगे बताया गया कि दंगों और अचानक हुए पथराव में कम से कम 18 पुलिस अधिकारी (1 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस उपाधीक्षक, 2 पुलिस निरीक्षक, 2 सहायक पुलिस निरीक्षक और 12 कांस्टेबल) घायल हुए और उनमें से दो गंभीर रूप से घायल हो गए।
शाहूवाड़ी के सीनियर पुलिस निरीक्षक विजय बाबा घेराडे द्वारा लिखे गए हलफनामे में कहा गया,
"मैं कहता हूं कि मैंने समूह का नेतृत्व कर रहे रवींद्र पडवाल, बंदा सालुंखे और छत्रपति संभाजीराजे सहित 1500 की संख्या में सभी उपद्रवियों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की। इस संबंध में जांच चल रही है। लगभग 24 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पडवाल फरार है और उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है।"
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रियभूषण काकड़े की सहायता से एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने न्यायाधीशों को सूचित किया कि स्थानीय नागरिक अधिकारियों ने विशालगढ़ किले के आसपास के गांवों में किसी भी आवासीय ढांचे को ध्वस्त नहीं किया, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया।
इसलिए खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, जिसमें बताया गया कि क्या कोई आवासीय ढांचा ध्वस्त किया गया था या नहीं, जिससे एजी उस पर जवाब दे सकें।
अदालत को बताया गया,
14 जुलाई को विशालगढ़ किले के इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और 15 जुलाई से ही राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अशांत क्षेत्र में मकान, दुकानें आदि गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।