प्रतिनियुक्ति पर बैंक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते को वेतन निर्धारण से बाहर नहीं रखा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
Amir Ahmad
17 Dec 2024 3:11 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस मंगेश एस. पाटिल और प्रफुल्ल एस. खुबलकर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) में प्रतिनियुक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी निर्धारण के उद्देश्य से "विशेष भत्ता" शामिल करने के हकदार हैं। कोर्ट ने 2020 के सरकारी संचार के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें भत्ते को वेतन निर्धारण से बाहर रखा गया था। इसने माना कि 2020 का संचार वित्त मंत्रालय द्वारा 2009 में जारी किए गए पत्र का खंडन करता है। इसने यह भी नोट किया कि 2020 के पत्र ने 2015 के द्विपक्षीय समझौते को गलत तरीके से समझा। इसे इस हद तक रद्द कर दिया कि इसने प्रतिनियुक्त बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से "विशेष भत्ता" को बाहर रखा।
पूरा मामला
याचिकाकर्ता - विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी - को 2017 के वित्त मंत्रालय के परिपत्र के तहत DRT में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। प्रतिनियुक्ति से पहले उनके वेतन में एक "विशेष भत्ता" घटक शामिल था, जिसे महंगाई भत्ते (डीए) की गणना के लिए भी माना जाता था। हालांकि, 1 अक्टूबर, 2020 के एक सरकारी पत्र ने पेंशन लाभ और वेतन निर्धारण के लिए वेतन से "विशेष भत्ता" को बाहर रखा।
याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी, दावा किया कि यह पहले के संचार और 2015 के द्विपक्षीय समझौते के विपरीत है। उत्तरार्द्ध, भारतीय बैंकों और कर्मचारियों के संघों के बीच समझौता है, जो बताता है कि पेंशन, डीए आदि की गणना के लिए कौन से घटक "वेतन" के रूप में योग्य हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस अचानक परिवर्तन ने प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके प्रभावी वेतन को कम कर दिया।
याचिकाकर्ताओं के तर्क
अविनाश देशमुख द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि "विशेष भत्ते" का बहिष्कार मनमाना था और 2015 के द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करता है। उन्होंने समझाया कि समझौते ने स्पष्ट रूप से "वेतन" को परिभाषित किया, जिसमें ठहराव वेतन वृद्धि, पेशेवर योग्यता वेतन और डीए गणना के लिए विशेष भत्ता शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि इन प्रावधानों का खंडन करने से याचिकाकर्ताओं की प्रतिनियुक्ति की शर्तों में अनुचित रूप से बदलाव आएगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बहिष्कार से वित्तीय नुकसान हुआ, जिससे प्रतिनियुक्ति का उद्देश्य विफल हो गया।
उन्होंने वित्त मंत्रालय के 2009 के पूर्व संचार के साथ असंगति को भी उजागर किया, जिसमें वेतन निर्धारण के दौरान ऐसे भत्तों पर विचार करने की आवश्यकता थी। एस.एस. देवे द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने नीति परिवर्तन के बजाय स्पष्टीकरण के रूप में 2020 के पत्र का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि "विशेष भत्ता" हमेशा एक अलग घटक था, जो मूल वेतन से अलग था। इसे वेतन निर्धारण में शामिल करने का इरादा नहीं था।
उन्होंने याचिकाकर्ताओं के दावे को निपटान और नीति दस्तावेजों की गलत व्याख्या के रूप में खारिज किया। प्रतिवादियों ने कहा कि सभी लाभों की गणना सही तरीके से की गई और याचिकाकर्ताओं के पास शिकायत का कोई आधार नहीं था। न्यायालय का तर्क न्यायालय ने नोट किया कि प्रतिनियुक्ति के दौरान याचिकाकर्ताओं का वेतन निर्धारण वित्त मंत्रालय के 2009 के संचार द्वारा शासित था। इसने माना कि 2009 के संचार ने स्पष्ट रूप से डीए गणना के लिए विशेष भत्ते सहित भत्तों को शामिल करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने माना कि 2020 के पत्र में निर्देशित विशेष भत्ते को बाहर करना इस ढांचे के साथ असंगत था।
इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि 2020 के पत्र ने 2015 के द्विपक्षीय समझौते को गलत तरीके से समझा। इसने नोट किया कि समझौते ने पेंशन लाभ से विशेष भत्ते को बाहर रखा, लेकिन इसने इसे विशेष रूप से डीए गणना के लिए वेतन के हिस्से के रूप में शामिल किया। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विशेष भत्तों के बहिष्कार को सही ठहराने के लिए प्रतिवादियों का समझौते पर भरोसा गलत था। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले से ही प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुनने के बाद नीति में बदलाव मनमाना और पूर्व संचार के साथ असंगत था।
न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसने 2020 के सरकारी संचार को इस हद तक रद्द कर दिया कि इसने प्रतिनियुक्त बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से "विशेष भत्ता" को बाहर रखा। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 2009 के संचार के अनुसार याचिकाकर्ताओं का वेतन तय करने का निर्देश दिया।