कारावास व्यक्ति के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता: बॉम्बे हाईकोर्ट
Amir Ahmad
25 Sept 2024 12:03 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति के कारावास से उसके शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाता।
जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने मुंबई स्थित लॉ कॉलेज को भीमा-कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को शैक्षणिक वर्ष 2024-2027 के लिए LLB पाठ्यक्रम के लिए स्टूडेंट के रूप में एडमिशन देने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की।
खंडपीठ ने कहा,
"कारावास किसी व्यक्ति के आगे की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सीट आवंटित किए जाने के बावजूद कॉलेज में एडमिशन लेने के अवसर से वंचित करना याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में हम याचिकाकर्ता को 2024-2027 बैच के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में LLB पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं।"
विशेष अदालत ने पहले राउत को इस साल की शुरुआत में आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। उन्हें मेरिट सूची में 95वें स्थान पर रखा गया था। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए राउत ने सीट आवंटन के लिए शुल्क का भुगतान किया और उन्हें मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में सीट आवंटित की गई। हालांकि अब उन्होंने कॉलेज को उन्हें स्टूडेंट के रूप में एडमिशन देने का निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है।
मुंबई यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज ने भी तर्क दिया कि LLB पेशेवर पाठ्यक्रम है, इसलिए स्टूडेंट को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखनी होगी। चूंकि वह नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है, इसलिए वह उपस्थिति रिकॉर्ड नहीं रख पाएगा। इसलिए उसे एडमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राउत नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए वह व्याख्यानों से चूक जाएगा और कम उपस्थिति के कारण उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उसे महाराष्ट्र CET परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। इसलिए उसके शिक्षा के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि CET परीक्षा में बैठने का मुख्य उद्देश्य लॉ कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करना था।
खंडपीठ ने कहा,
"CET परीक्षा में बैठने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लॉ कॉलेज में LLB पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना था। उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उसे सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में सीट आवंटित की गई। CET परीक्षा उत्तीर्ण करने और कॉलेज में सीट आवंटित किए जाने के आधार पर उसे कॉलेज में एडमिशन दिए जाने पर आपत्ति करने में इस स्तर पर कोई विरोध नहीं है।"
इसलिए इसने कॉलेज को याचिकाकर्ता को एडमिशन देने का आदेश दिया।
केस टाइटल- महेश राउत बनाम महाराष्ट्र राज्य