एल्गार परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी रमेश गाइचोर को पुणे में बीमार पिता से मिलने के लिए 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी
Amir Ahmad
26 Aug 2025 3:00 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (26 अगस्त) को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी रमेश गाइचोर को 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी, जिससे वह पुणे में अपने बीमार पिता से मिल सके।
जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने गाइचोर को 25,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें एक पुलिस दल के साथ ले जाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त करेंगे, क्योंकि वह वर्तमान में तलोजा जेल में बंद हैं।
गौरतलब है कि गाइचोर ने 1 जुलाई, 2025 को विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी।
गाइचोर के अनुसार, उनके 75 वर्षीय पिता अस्वस्थ हैं और बीमार हैं। उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने मानवीय आधार पर अंतरिम ज़मानत मांगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी।
गाइचोर ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि मामले के अन्य सह-आरोपियों को भी पहले ऐसी अस्थायी या अंतरिम ज़मानत दी जा चुकी है।
आरोपी ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उसे अपने बीमार पिता से मिलने की अनुमति देने के मानवीय आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक संदेश पाटिल ने एडवोकेट चिंतन शाह की सहायता से इस याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि गाइचोर अपने पिता से वर्चुअली मिल सकते हैं।

