कैदियों को उनके परिवार से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों में पैरोल पाने के लिए एक साल से अधिक समय तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
Shahadat
30 Oct 2024 10:02 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी, पत्नी की डिलीवरी, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे मुद्दे अप्रत्याशित होते हैं। इसलिए किसी कैदी को डेढ़ साल तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वह फरलो या पैरोल की सुविधा का लाभ उठाने के योग्य न हो जाए।
जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने नासिक की सेंट्रल जेल के अधीक्षक को याचिकाकर्ता बालाजी पुयाद द्वारा दायर आवेदन पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के मद्देनजर पैरोल की छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया था।
खंडपीठ ने रेखांकित किया,
"हालांकि, मृत्यु जैसे कारणों को अब आपातकालीन पैरोल में वर्गीकृत किया गया। फिर भी पिता/माता/पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री की गंभीर बीमारी, पत्नी का प्रसव, मकान ढहना, बाढ़, आग, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं निश्चित रूप से अप्रत्याशित आकस्मिकता है। कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि ऐसी आकस्मिकता कब घटित होगी। निश्चित रूप से ऐसे मामले में कैदी को नियमित पैरोल का लाभ उठाने के लिए निर्धारित इन आकस्मिकताओं में से किसी पर पैरोल अवकाश मांगने पर उसके द्वारा काटे गए वास्तविक कारावास के डेढ़ वर्ष तक प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा जाएगा।"
खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 6 सितंबर, 2024 को पैरोल अनुमति के लिए आवेदन किया और 30 सितंबर को पारित आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।
जजों ने कहा कि अधिकारियों ने 10 फरवरी, 2022 को जारी एक सर्कुलर पर भरोसा किया, जिसमें कैदियों को उनकी अंतिम वापसी (पैरोल या फरलो से जेल में) या वास्तविक कारावास की शुरुआत के डेढ़ साल पूरे होने से पहले पैरोल या फरलो अवकाश मांगने से रोक दिया गया था।
खंडपीठ ने कहा कि अधीक्षक द्वारा पैरोल अनुमति से इनकार करने का निर्णय इस आधार पर था कि उन्होंने पहले ली गई फरलो से लौटने के 5 महीने और 11 दिनों के भीतर ही इसके लिए आवेदन किया, जो कि टिकने योग्य नहीं था। खंडपीठ ने कहा कि 10 फरवरी, 2022 के परिपत्र को ही रद्द करने की आवश्यकता है। हालांकि, इस पर आगे नहीं बढ़ा और कहा कि वर्तमान याचिका राज्य द्वारा जारी किए गए उक्त परिपत्र की वैधता को चुनौती नहीं देती।
जजों ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,
"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां तक मामले के गुण-दोष का सवाल है, यह पता लगाना प्राधिकरण के लिए खुला है कि याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित कारण वास्तविक है या नहीं और यदि ऐसा पाया जाता है तो जेल (बॉम्बे फरलो और पैरोल) नियम, 1959 के नियम 19(3)(सी)(ii) पैरोल अवकाश प्राप्त करने में उसके आड़े नहीं आएंगे।"
केस टाइटल: बालाजी पुयाद बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक रिट याचिका (स्टाम्प) 21606/2024)