महिलाओं के नाचने वाले बार में खाना और पेय परोसने वाले वेटर पर IPC की धारा 294 के तहत अश्लीलता का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Amir Ahmad

20 Sept 2024 12:29 PM IST

  • महिलाओं के नाचने वाले बार में खाना और पेय परोसने वाले वेटर पर IPC की धारा 294 के तहत अश्लीलता का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बार और रेस्टोरेंट में वेटर, जहां महिलाएं अश्लील तरीके से नाच रही हों, पर अश्लीलता के अपराध के लिए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। वह अपने रोजगार प्रोफ़ाइल के अनुसार, केवल खाना और पेय परोसने का अपना कर्तव्य निभा रहा है।

    जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने मुंबई के मलाड निवासी संतोष रोड्रिग्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करते हुए कहा कि 14 अप्रैल, 2016 को वह न्यू पार्क साइड बार और रेस्तरां में वेटर के रूप में काम कर रहा था, जब मुंबई पुलिस की सामाजिक सेवा शाखा ने छापा मारा और याचिकाकर्ता सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया।

    यह एफआईआर इस बात पर गौर करने के बाद दर्ज की गई थी कि चार से अधिक महिलाएं (बार गर्ल्स) अश्लील तरीके से नाचती पाई गईं और कई ग्राहक उन पर नोट फेंक रहे थे, जिससे उन्हें और अधिक अश्लील इशारे करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था।

    जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है, अभियोजन पक्ष ने एफआईआर और आरोपपत्र का हवाला देते हुए बताया कि मामले में नामित प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था, जिस पर बार और रेस्तरां में ग्राहकों की सेवा करने और ग्राहकों को मनोरंजन का आनंद लेने में सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।

    अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह कथित अपराधों के कमीशन में भागीदारी के बराबर है। इसलिए याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

    न्यायाधीशों ने समझाया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत अपराध की सामग्री को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करे या किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत गाए सुनाए या बोले।

    पीठ ने कहा,

    "रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता कोई अश्लील हरकत कर रहा है या कोई अश्लील गाना गा रहा है या बोल रहा है। याचिकाकर्ता उक्त रेस्तरां में वेटर के तौर पर काम कर रहा था और उसके खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वह खुद किसी अश्लील हरकत में शामिल था या उसे बढ़ावा दे रहा था।"

    कोर्ट ने कहा कि केवल एक सामान्य बयान है कि वेटर महिला कलाकारों को अश्लील और उत्तेजक तरीके से नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे।

    पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई स्पष्ट कार्य नहीं किया है, जिससे प्रोत्साहन शब्द की बाहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित हो सके। उसे नाचने वाली महिलाओं पर भारतीय मुद्रा के नोट फेंकते नहीं पाया गया। बेशक वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता बार के मालिक का एकमात्र कर्मचारी था। वह अपने रोजगार प्रोफ़ाइल के अनुसार ग्राहकों को भोजन और पेय परोसने का अपना कर्तव्य निभाता पाया गया। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।"

    पीठ ने नीरव रावल बनाम महाराष्ट्र राज्य और हाल ही में सुनाए गए मितेश पुनमिया बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में अपने फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि किसी व्यक्ति की बार में मौजूदगी मात्र से अश्लीलता का अपराध नहीं बनता है और बार में किसी ग्राहक द्वारा महिला नर्तकियों को अश्लील तरीके से नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करना भी अश्लीलता का अपराध नहीं बनता है।

    इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की।

    केस टाइटल- संतोष रोड्रिग्स बनाम महाराष्ट्र राज्य

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