कंपनी समापन में कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं, कंपनी अदालत कार्यवाही को एनसीएलटी को स्थानांतरित कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

7 Jun 2024 1:51 PM IST

  • कंपनी समापन में कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं, कंपनी अदालत कार्यवाही को एनसीएलटी को स्थानांतरित कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने कहा कि जब तक कोई अपरिवर्तनीय कार्यवाही, जैसे कि अचल या चल संपत्तियों की वास्तविक बिक्री, नहीं हुई है, तब तक कंपनी न्यायालय के पास कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने का विवेकाधिकार है। पीठ में जस्टिस अभय आहूजा शामिल थे।

    पीठ ने कहा कि केवल तभी जब समापन कार्यवाही उस चरण में पहुंच गई हो जहां यह अपरिवर्तनीय हो, जिससे समय को पीछे ले जाना असंभव हो जाए, कंपनी न्यायालय को कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने के बजाय समापन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

    मामले में हाईकोर्ट ने ए नवीनचंद्र स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का संदर्भ दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434(1)(सी) के 5वें प्रावधान के तहत समापन कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने के मानदंडों पर जोर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई, जैसे कि अचल या चल संपत्तियों की वास्तविक बिक्री, नहीं हुई है, तब तक कंपनी न्यायालय कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने का विवेकाधिकार रखता है। इसने आगे कहा कि यदि कोई अपरिवर्तनीय बात नहीं हुई है, तो कंपनी न्यायालय स्थानांतरण के साथ आगे बढ़ सकता है।

    ‌हाईकोर्ट ने नोट किया कि आधिकारिक परिसमापक ने न्यायालय के आदेश के तहत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का कब्जा एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया। आवेदन की तिथि तक, आधिकारिक परिसमापक के पास कंपनी की कोई संपत्ति नहीं थी, जो आवेदक-लेनदार के पास थी। इसके अतिरिक्त, लेनदारों/श्रमिकों से दावों को आमंत्रित करने वाला कोई नोटिस प्रकाशित नहीं किया गया था। चूंकि आधिकारिक परिसमापक द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए थे, इसलिए ‌हाईकोर्ट ने माना कि कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने में कोई बाधा नहीं थी।

    ‌हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यवाही को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने से कॉर्पोरेट दिवालियेपन के समाधान में तेजी आएगी, जबकि मुद्दों पर अधिक तकनीकी विचार-विमर्श की अनुमति मिलेगी। परिसमापन व्यय और लागत के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, ‌हाईकोर्ट ने आवेदक को परिसमापन लागत/व्यय के लिए आधिकारिक परिसमापक के पास 3 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटलः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम क्लासिक डायमंड्स (इंडिया) लिमिटेड के मामले में ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन

    केस नंबर: INTERIM APPLICATION (L) NO. 25210 OF 2022 IN COMPANY PETITION NO. 317 OF 2012

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