मुंबई में CEC विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अवैध हिरासत के आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

  • मुंबई में CEC विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अवैध हिरासत के आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को उन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप लगाया गया कि 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया था।

    चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने कम-से-कम सात लोगों के हलफनामों को रिकॉर्ड पर लिया। इन लोगों का दावा है कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया। कुछ हलफनामों में कहा गया कि संबंधित लोगों को उनके घरों से उठाया गया।

    महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे ने बेंच को बताया कि अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन के दौरान किसी को भी अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति के अगस्त क्रांति मैदान के पास नाना चौक पर रास्ता रोक दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाया।

    एडवोकेट जनरल ने कहा,

    “जहां तक अगस्त क्रांति मैदान की बात है, वहां किसी को हिरासत में नहीं लिया गया।”

    इस पर चीफ जस्टिस त्रिपाठी ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से हलफनामा दाखिल करें।

    चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि संबंधित लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और वे शांतिप्रिय नागरिक होने चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    “अगर किसी का पहले से कोई रिकॉर्ड है तो वह एक अलग मामला होगा।”

    बेंच ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर जोर देते हुए कहा,

    “हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए।”

    महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों पर लगाई जा रही पाबंदियों के संबंध में चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि ये पाबंदियां जरूरत से ज्यादा हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अवैध हिरासत की कोई घटना सामने आती है तो हाईकोर्ट निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगा और उचित कार्रवाई करेगा।

    अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story