महिलाओं को अकेले ही अनचाही प्रेग्नेंसी से जूझते देखना दुखद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पार्टनर की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम पर विचार किया

Amir Ahmad

10 Sept 2024 12:10 PM IST

  • महिलाओं को अकेले ही अनचाही प्रेग्नेंसी से जूझते देखना दुखद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पार्टनर की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम पर विचार किया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह युवा महिलाओं की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की जो अपने अनचाही प्रेग्नेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। इस सबमें अदालत ने कहा की कि उनके पार्टनर नही बल्कि केवल महिलाएं ही पीड़ित है।

    इसलिए ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने इन जांच समय में ऐसी महिलाओं के पुरुष या साथी की भागीदारी जवाबदेही और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ सिस्टम निर्धारित करने का निर्णय लिया।

    खंडपीठ ने 5 सितंबर के अपने आदेश में कहा,

    "युवा महिलाओं की ऐसी स्थिति हमें परेशान करने वाली लगती है, यह देखना दुखद है कि पीड़िता को प्रेग्नेंसी की बारीकियों को समझते हुए प्रेग्नेंसी के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए अपने माता-पिता और साथी को इस तथ्य का खुलासा करने की दुविधा के कारण 24 सप्ताह से अधिक समय तक प्रेग्नेंसी को आगे बढ़ाते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अकेले मेडिकल बोर्ड का सामना करना पड़ता है और अंत में प्रेग्नेंसी टर्मिनेट या प्रसव की प्रक्रिया को खुद ही पूरा करना पड़ता है।"

    जजों ने बताया कि 8 जुलाई 2024 को पारित आदेश में उन्होंने पहले ही उन कठिन परिस्थितियों के संबंध में पीड़ा व्यक्त की, जिनमें याचिकाकर्ता जैसी महिलाएं खुद को पाती हैं। वर्तमान आदेश में जजों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार सक्रिय उपाय तैयार करके और महिला पीड़ितों को बहुत जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी सिस्टम स्थापित करके इस जटिलता को दूर करेगी।

    जजों ने रेखांकित किया,

    "अब हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पीड़ितों को ऐसी प्रेग्नेंसी द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थन के बिना नहीं छोड़ा जाए। इसलिए हम महिलाओं के इन कठिन समय में साथी की भागीदारी, जवाबदेही और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र निर्धारित करने के न्यायालय के प्रयास में सहायता करने के लिए न्यायमित्र नियुक्त करना उचित समझते हैं।"

    खंडपीठ ने डॉ. अभिनव चंद्रचूड़ से इस संबंध में सहायता करने का अनुरोध किया। जजों ने उन्हें मामले पर अपने लिखित नोट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और सुनवाई 20 सितंबर तक स्थगित कर दी।

    मामले की पृष्ठभूमि

    उपरोक्त आदेश नाबालिग बलात्कार पीड़िता की 26 सप्ताह की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया गया। बाद में पता चला कि बलात्कार का मामला तब दर्ज किया गया, जब बुखार की नियमित जांच में पीड़िता के 22 सप्ताह की प्रेग्नेंट होने का पता चला। पीड़िता द्वारा प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने लिए याचिका दायर करने के बाद पीठ द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने पाया कि प्रेग्नेंसी पड़ोस के 22 वर्षीय लड़के से हुई थी, जिसके साथ लड़की का संबंध था। वह उसके साथ शादी करके घर बसाना चाहती थी।

    इस तरह के उन्नत चरण में टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के खिलाफ मेडिकल बोर्ड की राय पर लड़की और उसकी मां ने प्रसव जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

    केस टाइटल- मिस XYZ बनाम महाराष्ट्र राज्य (सिविल रिट याचिका 12147/2024)

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