भरण-पोषण ट्रिब्यूनल केवल सीनियर सिटीजन द्वारा अपने बच्चों के विरुद्ध लगाए गए अस्पष्ट आरोपों के आधार पर गिफ्ट डीड रद्द नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

Amir Ahmad

10 Sep 2024 6:33 AM GMT

  • भरण-पोषण ट्रिब्यूनल केवल सीनियर सिटीजन द्वारा अपने बच्चों के विरुद्ध लगाए गए अस्पष्ट आरोपों के आधार पर गिफ्ट डीड रद्द नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण-पोषण ट्रिब्यूनल केवल माता-पिता द्वारा निष्पादित गिफ्ट डीड को उनके बच्चों या उस व्यक्ति द्वारा अस्पष्ट आरोपों के आधार पर रद्द नहीं कर सकता, जिसे उन्होंने अपनी संपत्ति गिफ्ट में दी है।

    सिंगल जज जस्टिस आर.एम. जोशी ने 29 अगस्त को भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के दिसंबर 2022 का आदेश रद्द किया, जिसमें 73 वर्षीय महिला द्वारा अपनी बड़ी बेटी और पति के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड रद्द कर दी गई थी, जिससे कोल्हापुर में उसके दो फ्लैट बड़ी बेटी और पति को गिफ्ट में मिल गए थे। इसने नोट किया कि सीनियर सिटीजन महिला ने आरोप लगाया कि उसकी बड़ी बेटी और उसके पति ने उसे भरण-पोषण देने का अपना वादा पूरा नहीं किया और उसे बुनियादी शारीरिक ज़रूरतों और अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया।

    अपने आदेश में जस्टिस जोशी ने कहा कि महिला ने केवल कुछ अस्पष्ट आरोप लगाए और कथित गैर-भरण-पोषण को निर्दिष्ट नहीं किया।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "भरण-पोषण ट्रिब्यूनल ने गिफ्ट डीड रद्द करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करते समय मुख्य रूप से दस्तावेज के निष्पादन की वैधता को चुनौती देने के आधारों पर भरोसा किया। यह केवल संयोगवश है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण नहीं किए जाने के बारे में संदर्भ दिया गया। अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बुनियादी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकता प्रदान नहीं किए जाने के विशिष्ट आधार के अभाव में अस्पष्ट कथन और उस प्रभाव के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निष्पादित गिफ्ट डीड रद्द करना उचित नहीं होगा।"

    इसलिए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं (बेटी और उसके पति) के इस तर्क में सार पाया कि यह आवेदन अधिनियम की धारा 23 के तहत सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष ऐसी घोषणा के लिए न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए गिफ्ट रद्द करने की मांग करने के लिए दायर किया गया।

    पीठ ने कहा,

    "यह कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यदि किसी दस्तावेज़ की वैधता को चुनौती देने के लिए उचित प्रक्रिया को दरकिनार किया जाता है तो यह अन्याय की ओर ले जाएगा, क्योंकि दस्तावेज़ को चुनौती देने के ऐसे मुद्दे पर निर्णय लिए बिना इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए यह माना जाता है कि दस्तावेज़ के निष्पादन की वैधता के संबंध में विवाद धारा 23 के तहत कार्यवाही में अप्रत्यक्ष रूप से/संयोग से भी नहीं जा सकता है और इस कार्यवाही को कभी भी सिविल कोर्ट के समक्ष दस्तावेज़ की वैधता को चुनौती देने का विकल्प/बाईपास बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

    वहां की पीठ ने दिसंबर 2022 का आदेश रद्द कर दिया, जिसके द्वारा भरण-पोषण ट्रिब्यूनल ने अगस्त 2016 में निष्पादित गिफ्ट डीड रद्द कर दी थी।

    मामले के तथ्यों के अनुसार जस्टिस जोशी के समक्ष याचिकाकर्ता पति-पत्नी थे और उनकी याचिका में प्रतिवादी पत्नी की मां थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मां ने अगस्त 2016 में उनके पक्ष में गिफ्ट डीड निष्पादित किया, जिसके द्वारा कोल्हापुर में दो फ्लैट जोड़े को गिफ्ट में दिए गए। हालांकि, जब ससुर (प्रतिवादी 1 के) को गिफ्ट डीड के बारे में पता चला तो उन्होंने निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। यहां तक ​​कि सिविल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी मां ने गिफ्ट डीड की पुष्टि करते हुए लिखित बयान दायर किया और यहां तक ​​कहा कि याचिकाकर्ता उसकी देखभाल प्यार और देखभाल से कर रहे थे।

    कुछ वर्षों के बाद महिला की दूसरी बेटी ने महिला को गिफ्ट डीड रद्द करने के लिए उकसाया। तदनुसार, महिला ने भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि गिफ्ट डीड धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया, क्योंकि वह कुछ दवाओं के प्रभाव में थी।

    उसने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता उसका उचित रूप से भरण-पोषण नहीं कर रहे थे। इसी आधार पर भरण-पोषण ट्रिब्यूनल ने गिफ्ट डीड रद्द की।

    जस्टिस जोशी के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भरण-पोषण ट्रिब्यूनल ने मां द्वारा लगाए गए अस्पष्ट आरोपों पर भरोसा करके गलती की। जज ने उक्त तर्क में सार पाया और इसलिए भरण-पोषण ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया।

    केस टाइटल- नंदकिशोर साहू बनाम संजीवनी पाटिल

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