दीर्घकालिक अनुबंध रोजगार नियमित भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
Amir Ahmad
8 Nov 2024 3:25 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने संघ शासित प्रदेश दमन और दीव में अनुबंध के आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों को नियमित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बर्खास्तगी के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि नर्सें, जिन्हें 1967 के सेवा नियमों के अनुसार उचित चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किया गया था। शुरू में अनुबंध पर काम पर रखे जाने के बावजूद नियमित नियुक्ति की स्थिति की हकदार थीं।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ताओं को 2006 में स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें विभागीय चयन समिति द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के बाद भर्ती किया गया। निरंतर सेवा के बावजूद, उन्हें हर छह महीने में नवीनीकृत होने वाले अल्पकालिक अनुबंधों पर काम पर रखा गया और उन्हें स्थायी दर्जा नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि दमन और दीव में मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया 1967 के सेवा नियमों के तहत नियमित भर्ती मानकों के अनुरूप थी।
इस प्रकार उन्हें नियमित दर्जा दिया जाना चाहिए था। हालांकि, नियमित नियुक्तियों के रूप में मान्यता के लिए कैट में उनके आवेदन खारिज कर दिए गए। जवाब में उन्होंने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि उन्हें नियमित करने में विफलता मनमानी थी। निष्पक्ष श्रम प्रथाओं का उल्लंघन था।
दिए गए तर्क
याचिकाकर्ताओं के वकील रमेश राममूर्ति ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्तियां विज्ञापन और इंटरव्यू के साथ एक खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गईं, जो सेवा नियम, 1967 के तहत मानदंडों को पूरा करती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थायी नियुक्ति के इरादे को दर्शाता है, क्योंकि ये प्रथाएँ आमतौर पर नियमित भर्ती से जुड़ी होती हैं। उन्होंने निरंतर रोजगार की ओर इशारा किया। तर्क दिया कि उन्हें नियमित दर्जा देने से इनकार करना मनमाना और दंडात्मक था। उन्होंने आगे कहा कि उनके नियुक्ति पत्रों में संविदात्मक शब्दावली पर कैट की निर्भरता गलत थी, क्योंकि इसने वास्तविक भर्ती प्रक्रियाओं और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि नियमित नियुक्तियों के लिए भर्ती नियमों का पालन किया गया।
हर्ष पी. देधिया द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि रोजगार की शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नियुक्तियां संविदा के आधार पर थीं। देढिया ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा नियम कुछ शर्तों के तहत संविदा पर नियुक्ति की अनुमति देते हैं। निदेशालय केवल विस्तारित कार्यकाल के आधार पर नियमित दर्जा देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रतिवादियों ने यह भी उजागर किया कि निदेशालय ने स्टाफ नर्स पदों के लिए जारी किए गए नोटिस में विशेष रूप से अनुबंध-आधारित रोजगार के लिए विज्ञापन दिया था।
अदालत का तर्क
सबसे पहले अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता 1967 के सेवा नियमों के तहत आवश्यक योग्यता और आयु मानदंड को पूरा करते हैं। वैध भर्ती प्रक्रिया के बाद उनका चयन किया गया था। इसने नोट किया कि सेवा नियमों में अनुबंध-आधारित नियुक्ति के लिए विशिष्ट शर्तों को अनिवार्य नहीं किया गया- जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ताओं का प्रारंभिक संविदा पदनाम परिस्थितिजन्य विकल्प था। दूसरे अदालत ने देखा कि चयन की देखरेख के लिए विशेष सचिव और मेडिकल अधीक्षक सहित प्रासंगिक सीनियर अधिकारियों के साथ विभागीय चयन समिति का गठन किया गया। अदालत ने पाया कि यह सुझाव देता है कि चयन नियमित नियुक्तियों के अनुरूप तरीके से किया गया।
तीसरे, अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं के 15 वर्षों से अधिक समय तक निर्बाध काम करने से नियमित रोजगार संबंध का संकेत मिलता है। इसने माना कि नियमित स्थिति प्रदान किए बिना ऐसे मामलों में अनुबंध नवीनीकरण के लिए मजबूर करना निष्पक्ष श्रम व्यवहार के सिद्धांतों के विपरीत था। पंजाब राज्य बनाम श्रम न्यायालय, जालंधर (एआईआर 1979 एससी 1981) के बाद अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह समझने के लिए कि क्या नियुक्ति नियमित आधार पर की गई, किसी को नियुक्ति की प्रक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए।
अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी नियमित प्रक्रियाओं का पालन किया गया। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला कि केवल इसलिए कि प्रारंभिक नियुक्ति आदेश में नियुक्ति को अनुबंध के आधार पर वर्णित किया गया, यह नियुक्ति को अनियमित नहीं ठहराएगा।
अंत में अदालत ने नए पदों के सृजन के संबंध में प्रशासनिक प्रथाओं पर विचार किया। निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं की भूमिका स्वीकृत पदों के अनुरूप थी। इसने नोट किया कि हालांकि कुछ नियुक्तियां तकनीकी रूप से उन पदों के खिलाफ की गई थीं, जिन्हें अभी तक औपचारिक रूप से नहीं बनाया गया था। बाद के घटनाक्रमों ने इन पदों के नियमितीकरण को उचित ठहराया। अदालत ने रिट याचिका को अनुमति दी और नियमितीकरण का आदेश दिया।
केस टाइटल: राकेश लाल मीना और अन्य बनाम भारत संघ सचिव, गृह मंत्रालय और अन्य के माध्यम से