Art.4(8) Law Of Divorce | पत्नी द्वारा पति और उसके प्रेमी के साथ रहने से इनकार करने का यह मतलब नहीं कि वह अलग होने के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत है: बॉम्बे हाईकोर्ट

Amir Ahmad

28 Sept 2024 12:20 PM IST

  • Art.4(8) Law Of Divorce | पत्नी द्वारा पति और उसके प्रेमी के साथ रहने से इनकार करने का यह मतलब नहीं कि वह अलग होने के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत है: बॉम्बे हाईकोर्ट

    पति द्वारा पत्नी पर उस घर में रहने का दबाव डालना जहां वह अपने प्रेमी के साथ रहता है, उसके अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण है। इस अलगाव को पत्नी की अलग होने की स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता, जिससे पति को तलाक के कानून (तलाक अधिनियम, 1910) के तहत तलाक लेने का आधार मिल सके हाल ही में गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।

    सिंगल जज जस्टिस मकरंद करानिक ने उल्लेख किया कि इस मामले में पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। मई 1993 में वैवाहिक संबंध में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो कि उनकी शादी के एक साल के भीतर ही था जिसे नवंबर 1992 में रजिस्ट्रेशन किया गया था।

    न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से नोट किया कि पति अपनी दूसरी महिला के साथ रह रहा था, जिसके साथ उसका प्रतिवादी पत्नी के साथ विवाह से पहले भी संबंध था। उससे उसके दो बेटे हैं।

    न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि जब प्रतिवादी पत्नी गर्भवती थी तो पति ने जोर देकर कहा कि वह नए वैवाहिक घर में उसके साथ रहे, जहां वह दूसरी महिला के साथ रहता था।

    उन्होंने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि पत्नी दो दशकों से अधिक समय तक पति के माता-पिता और उसके बेटे के साथ रहती रही।

    अदालत ने आगे उल्लेख किया कि पत्नी ने 2010 में ही घरेलू हिंसा की कार्यवाही दायर की और पति ने अदालत के प्रश्न का उत्तर दिया कि यदि प्रतिवादी पत्नी उसके साथ रहने आती तो वह दूसरी महिला को छोड़ देता।

    जस्टिस कार्निक ने कहा,

    "रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य दर्शाते हैं कि पति 'ए' के साथ नए वैवाहिक घर में रह रहा था। पति चाहता था कि प्रतिवादी-पत्नी इस वैवाहिक घर में रहे। मुझे प्रतिवादी पत्नी के इस तर्क में दम लगता है कि यह उसके लिए अलग रहने का एक अच्छा कारण था। इस तरह के वास्तविक अलगाव को कभी भी तलाक के कानून के अनुच्छेद 4(8) के तहत पति को तलाक के लिए आधार प्रदान करने के लिए 'स्वतंत्र रूप से सहमति' के रूप में नहीं माना जा सकता है।”

    इसमें कोई संदेह नहीं है कि लगातार दस वर्षों तक अलगाव का तथ्य मौजूद है।

    जज ने कहा,

    "धारा 8 के अनुसार अलगाव का कारण पति का विवाह से बाहर संबंध होना हो सकता है। हालांकि, धारा 8 के अनुसार इस तरह के वास्तविक अलगाव के लिए स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि पत्नी अपने ससुराल वालों के साथ मूल वैवाहिक घर में रहती है। पत्नी का अपने पति के साथ नए वैवाहिक घर में रहने से इनकार करना उचित है, जहां वह 'ए' के साथ रह रहा है। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां वास्तविक अलगाव के लिए स्वतंत्र सहमति हो।"

    इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने पति की दूसरी अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत के आदेशों को चुनौती दी गई थी दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि वह यह साबित करने में विफल रहा कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की या उसे छोड़ दिया और पति को तलाक लेने का आधार देने के लिए स्वतंत्र सहमति दी।

    केस टाइटल: अरशद खलीफा बनाम गुलज़ार खलीफा (दूसरी अपील 29/2024)

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