प्रथम दृष्टया करण जौहर के नाम का अनाधिकृत उपयोग: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'शादी के निर्देशक करण और जौहर' की रिलीज पर रोक लगाई

Amir Ahmad

13 Jun 2024 6:35 PM IST

  • प्रथम दृष्टया करण जौहर के नाम का अनाधिकृत उपयोग: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म शादी के निर्देशक करण और जौहर की रिलीज पर रोक लगाई

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आगामी फिल्म शादी के निर्देशक करण और जौहर की रिलीज पर रोक लगा दी तथा किसी भी प्रचार सामग्री पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मजबूत मामला पाया गया कि निर्माताओं ने फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम और व्यक्तित्व का अनाधिकृत उपयोग किया।

    अदालत ने निर्माताओं को फिल्म के टाइटल में या प्रचार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से जौहर के नाम या किसी अन्य विशेषता या करण जौहर नाम के संदर्भ का उपयोग करने से भी रोक दिया, जिसमें फिल्म के संबंध में बिक्री, प्रचार या अन्यथा वितरित करने के लिए अभिप्रेत सभी प्रचार सामग्री आदि शामिल हैं।

    जस्टिस आरआई चागला ने अपने आदेश में कहा,

    "मेरे विचार से वादी द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया, जो उनके पास निहित है। यह देखते हुए कि उन्हें कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से स्पष्ट रूप से सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त है, जिनका उन्होंने निर्देशन और निर्माण किया।”

    इस बात में कोई संदेह नहीं कि वादी ने बॉलीवुड फिल्म उद्योग को बदलने में भूमिका निभाई है और कई सफल अभिनेताओं के करियर को आगे बढ़ाया। मुझे संदेह है कि प्रथम दृष्टया विषय फिल्म वादी का सीधा संदर्भ है और वादी के नाम का अनधिकृत उपयोग करती है।

    जौहर ने शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ हाइकोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसमें फिल्म के टाइटल में उनके नाम के इस्तेमाल को रोकने की मांग की गई। जौहर ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की तत्काल राहत के लिए अंतरिम आवेदन भी दायर किया।

    सुनवाई के दौरान जौहर के लिए सीनियर एडवोकेट जाल अंध्यारुजिना ने कहा कि जिस किसी ने भी सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल किया है उसके पास सामान्य कानून के तहत प्रचार का अधिकार और निजता का अधिकार सहित व्यक्तित्व अधिकार हैं। उन्होंने रजनीकांत, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ आदि जैसी मशहूर हस्तियों के विभिन्न मामलों का हवाला दिया जिनमें अदालतों ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों को मान्यता दी है।

    अदालत ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया फिल्म करण जौहर की है, क्योंकि शीर्षक में निर्देशक लिखा है और करण जौहर खुद निर्देशक हैं।

    अदालत ने कहा,

    "मैंने ट्रेलर भी देखा है प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वे उन्हें निशाना बना रहे हैं।"

    अदालत ने कहा कि शिकायत और अंतरिम आवेदन की सेवा के बावजूद, निर्माता अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे।

    इसने कहा:

    "प्रतिवादी के आचरण से यह स्पष्ट है कि उन्होंने वादी द्वारा किए गए दावों का विरोध करने और इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने की जहमत नहीं उठाई।"

    अदालत ने कहा कि करण जौहर के नाम का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि निर्माता करण जौहर के व्यक्तित्व का उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने कहा, "प्रतिवादी आम जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि यह उनसे जुड़ा हुआ है क्योंकि आम जनता उक्त फिल्म के टाइटल से अवगत होने पर तुरंत ही करण और जौहर नाम के उपयोग को वादी से जोड़ देगी।

    न्यायालय ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की है। वादी अपने व्यक्तित्व अधिकारों और गोपनीयता के लिए इसी तरह की सुरक्षा की मांग कर रहा है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को वादी को कम से कम 7 दिन का नोटिस देकर इस आदेश में बदलाव संशोधन या निरस्तीकरण की मांग करने की स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत जौहर के नाम और विशेषताओं के किसी भी तरह से मौजूदा उपयोग पर लागू होती है, और मामले को 10 जुलाई, 2024 को आगे के विचार के लिए रखा।

    पृष्ठभूमि

    जौहर ने अपने मुकदमे में दावा किया है कि उनका इस फिल्म से कोई संबंध नहीं है और प्रतिवादी उनके नाम का अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं। इंडियाप्राइड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और संजय सिंह द्वारा सह-निर्मित और बबलू सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म कथित तौर पर जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों, प्रचार के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है। शिकायत में कहा गया है कि फिल्म का शीर्षक सीधे जौहर के नाम का संदर्भ देता है जो बिना अनुमति के उनके ब्रांड, प्रतिष्ठा और साख का अवैध रूप से शोषण करता है।

    याचिका में कहा गया है कि फिल्म के शीर्षक में उनके नाम का अनधिकृत उपयोग उनकी स्थापित प्रतिष्ठा को भुनाने के लिए किया गया है, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।

    प्रतिवादी अपनी फिल्म के शीर्षक में करण और जौहर या करण जौहर का उपयोग करके कथित तौर पर जौहर के ब्रांड नाम का बिना अनुमति के शोषण कर रहे हैं उनकी साख और प्रतिष्ठा का लाभ उठा रहे हैं।

    शिकायत में कहा गया है कि मीडिया और मनोरंजन, खासकर बॉलीवुड में उनकी व्यापक लोकप्रियता के कारण जौहर के नाम ने एक विशिष्ट पहचान और द्वितीयक अर्थ प्राप्त कर लिया है। बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत यह दर्जा जौहर को दूसरों को उनके प्रसिद्ध और विशिष्ट नाम का उपयोग करने से रोकने का अधिकार देता है और एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में, जौहर को अपनी गोपनीयता और व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है शिकायत में कहा गया है।

    जौहर ने तर्क दिया है कि ट्रेलर और प्रचार सामग्री की रिलीज़ उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को अपूरणीय क्षति पहुँचा रही है और आगे भी पहुँचाती रहेगी, जो वर्षों के समर्पित काम और निवेश से बनी है।

    केस टाइटल - करण जौहर बनाम इंडियाप्राइड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

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