बंबई हाईकोर्ट ने क्लर्क द्वारा कथित तौर पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के बाद जुवेनाइल कोर्ट के कामकाज की जांच के आदेश दिए
Amir Ahmad
19 Jun 2024 1:42 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ठाणे के प्रधान जिला जज को भिवंडी, मुंबई में जुवेनाइल कोर्ट के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने उक्त आदेश क्लर्क के हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मामले में आरोप-पत्र स्वीकार करने से कथित तौर पर इनकार करने पर दिया।
जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ किशोर आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।
अदालत ने कहा,
“प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भिवंडी में किशोर न्यायालय से जुड़े क्लर्क सुधीर पवार ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया। उन्होंने हमारे आदेशों के प्रति पूरी तरह से अवहेलना की है। यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस न्यायालय की पीठासीन अधिकारी सीमा घुटे भी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से या तो अनभिज्ञ हैं या उन्होंने जानबूझकर अनभिज्ञता का दिखावा किया है। हम पवार के इस आचरण की कड़ी निंदा करते हैं और उक्त न्यायालय की रजिस्ट्री के आचरण को अपमानजनक पाते हैं। यह स्पष्ट रूप से आपराधिक न्याय के सुचारू प्रशासन में हस्तक्षेप है। हमें यह भी प्रतीत होता है कि पीठासीन न्यायिक अधिकारी का अपने न्यायालय पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए उनकी भूमिका की भी प्रधान जिला जज द्वारा जांच की जानी चाहिए।”
यह मुद्दा 12 दिसंबर 2023 के आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें अदालत ने जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दी। आईओ ने भिवंडी, जिला ठाणे में किशोर न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने का प्रयास किया, लेकिन क्लर्क सुधीर पवार ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर मौजूद नहीं था।
8 अप्रैल, 2024 को आईओ को जुवेनाइल की उपस्थिति के बिना आरोप पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता देने वाले अदालती आदेश के बावजूद, क्लर्क ने आईओ से आरोप पत्र स्वीकार करने से इनकार किया। 11 जून, 2024 को अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि दो हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद आईओ को अभी भी आरोप पत्र दाखिल करने से रोका जा रहा है।
नतीजतन अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारी को इस मुद्दे का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसे सानपाड़ा पुलिस स्टेशन से जुड़े पीएसआई सूरज राउत ने 12 जून, 2024 को प्रस्तुत किया। अदालत ने नोट किया कि पवार ने अदालत के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की और पीठासीन अधिकारी सीमा घुते ने या तो आदेशों की अनदेखी की या उन्हें उनके बारे में पता नहीं था।
अदालत ने पवार के आचरण की कड़ी निंदा की और कहा कि यह आपराधिक न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर है। अदालत ने पीठासीन अधिकारी के अपने न्यायालय पर नियंत्रण की स्पष्ट कमी की भी आलोचना की और प्रधान जिला जज द्वारा जांच की आवश्यकता का सुझाव दिया।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू करने से पहले न्यायालय ने प्रधान जिला न्यायाधीश, ठाणे द्वारा विस्तृत जांच का आदेश देना उचित समझा। प्रधान जिला न्यायाधीश को राउत द्वारा दायर हलफनामे पर विचार करना है, भिवंडी में किशोर न्यायालय में लंबित मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा करनी है और हाईकोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
न्यायालय ने आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया और प्रधान जिला न्यायाधीश, ठाणे को 26 जून, 2024 को शाम 5:00 बजे तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने प्रधान जिला न्यायाधीश को जांच के दौरान पवार को निलंबित करने और त्वरित और गहन जांच के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी अन्य उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया।
न्यायालय ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 26 जून, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया।