Custody Battle: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व डच पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के "खोखले दावे" करने के लिए पिता से नाराजगी जताई

Amir Ahmad

9 Feb 2024 12:26 PM IST

  • Custody Battle: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व डच पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के खोखले दावे करने के लिए पिता से नाराजगी जताई

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की हिरासत के मामले में वकील द्वारा अपनी पूर्व पत्नी और उसके डच परिवार के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के आरोप पर कड़ी आपत्ति जताई।

    अदालत ने महिला को एक डच अदालत द्वारा पहले जारी किए गए आदेशों और उस अदालत में पिता के वचन के अनुसार अपनी बेटी को नीदरलैंड वापस ले जाने की अनुमति दी।

    जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने माना कि पिता के उनके और उनकी पांच वर्षीय बेटी के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के दावे "पूरी तरह से खोखले" और "दिखावटी याचिका" थे ।

    खंडपीठ ने कहा,

    “भारत निस्संदेह नस्लीय भेदभाव के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति के लिए जाना जाता है। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 2 (पिता) में नस्लीय भेदभाव की रक्षा का आश्रय लेने का साहस था, वह भी याचिकाकर्ता (मां) के खिलाफ, जो कभी उसकी पत्नी थी और उसके साथ काफी साल बिताए।''

    अदालत ने कहा,

    “इस तरह प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता और उसके साथी नागरिकों की नजर में भारत और उसके नागरिकों की छवि खराब की है। हम इस आचरण के लिए अपनी नाराजगी दर्ज करते हैं, क्योंकि हमारे अनुसार, यह अनैतिक है।”

    पूरा मामला

    हाइकोर्ट डच महिला द्वारा अपने पति पेशे से वकील और अपने ससुराल वालों के खिलाफ दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने अपनी 5 वर्षीय बेटी को नीदरलैंड में वापस लाने की मांग की थी। उसने दावा किया कि इस जोड़े की शादी 2013 में हुई, लेकिन अंततः 28 अप्रैल 2023 को नीदरलैंड में पूर्वी ब्रैबेंट के जिला न्यायालय ने उन्हें तलाक दे दिया।

    तदनुसार, डच अदालत ने मां को बच्चे की प्राथमिक अभिरक्षा प्रदान की और पिता को उससे मिलने का अधिकार दिया। हाइकोर्ट के समक्ष मां ने आरोप लगाया कि उसका पूर्व पति (बच्चे का पिता और भारतीय नागरिक) अगस्त 2023 में 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए बच्चे को भारत लाया लेकिन उसे वापस करने से इनकार किया।

    उसने दावा किया कि उसकी बेटी विदेशी नागरिक है और उसे पिता और उसके परिवार ने अवैध रूप से हिरासत में रखा। इसके अलावा, भारत आने से ठीक पहले बच्चे के लिए लंबी वैधता वाला नया पासपोर्ट प्राप्त करने के पिता के आचरण से पता चलता है कि उसका बच्चे के साथ नीदरलैंड लौटने का कभी इरादा नहीं है।

    पिता के सीनियर वकील मिहिर देसाई ने दलील दी कि उनके क्लाइंट और बच्चे को नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इसलिए बच्चे के मन में मां और उसके माता-पिता के प्रति डर पैदा हो गया। इसलिए बच्चा वापस माँ के पास जाने को तैयार नहीं था। इसके अलावा, न तो पत्नी और न ही उसके परिवार ने बच्चे के संबंध में नीदरलैंड में उसका सहयोग किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 9 नवंबर 2023 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए डच अदालतों द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने और सजा दिए जाने की संभावना है, जिसके तहत उन्हें बच्चे को नीदरलैंड में वापस करने का निर्देश दिया गया।

    विश्लेषण

    अदालत ने कहा कि बच्ची पांच महीने पहले ही भारत आई थी और डच नागरिक है। अदालत ने तीन कारणों से पिता की नस्लीय भेदभाव की याचिका खारिज कर दी।

    1. उन्होंने बच्चे को वापस करने के लिए नवंबर 2023 में पारित डच कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील में 2024 में ही यह याचिका उठाई थी। 2. विवाद अस्पष्ट है और 3. पिता ने स्वेच्छा से बच्चे का मुख्य निवास माँ के पास रखने पर सहमति व्यक्त की थी।

    गौरतलब है कि याचिका दायर होने के बाद दिसंबर, 2023 में पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस ने बच्चे के साथ पिता को पकड़ लिया था और जज के चैंबर में पेश किया। अदालत ने कहा कि बच्चा मां के साथ में बेहद सहज है।

    अदालत ने आगे इस बात पर भी गौर किया कि मां और उसके रिश्तेदारों ने बच्चे तक पहुंचने के लिए भारत तक की यात्रा करते हुए कितनी तत्परता बरती।

    अदालत ने कहा,

    "यह आचरण याचिकाकर्ता की बच्ची 'एन' के प्रति सच्ची रुचि, उसके प्रति स्नेह और उनके गर्म और दयालु रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बताता है।"

    अदालत ने नोट किया कि कैसे पिता ने बच्चे को तुरंत भारत के स्कूल में भर्ती कराया और मुंबई में फैमिली कोर्ट में हिरासत के लिए याचिका दायर की, जिससे मां को भारत में मुकदमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब तक बच्ची भारत में जड़ें जमा लेगी, तब तक उसके लिए नीदरलैंड लौटना मुश्किल हो जाएगा।

    खंडपीठ ने कहा,

    “उसने डच अदालतों के आदेशों की अवहेलना की और बच्चे 'एन' की अपने देश में वापसी में बाधा डालने के लिए मुंबई में फैमिली कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादी नंबर 2 बच्चे 'एन' को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत लाया, यानी बच्चे 'एन' को स्थायी रूप से अपने साथ रखने के लिए।”

    तदनुसार, अदालत ने मां के पक्ष में आदेश पारित किया और उसे बच्चे को नीदरलैंड वापस ले जाने की अनुमति दी। जहां तक पिता से मुलाक़ात के अधिकार का सवाल है। अदालत ने 'माता-पिता के अलगाव सिंड्रोम' के दुष्प्रभावों पर ध्यान दिया और मां को डच न्यायालय के संयुक्त हिरासत आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और पिता को बच्चे से ऑनलाइन और भौतिक पहुंच की अनुमति दी।

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