बिजली चोरी का पता लगाने के लिए नियुक्त अधिकारी लोक सेवक, न्यायालय धारा 197 CrPc के तहत मंजूरी के बिना उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Amir Ahmad

13 Sept 2024 4:31 PM IST

  • बिजली चोरी का पता लगाने के लिए नियुक्त अधिकारी लोक सेवक, न्यायालय धारा 197 CrPc के तहत मंजूरी के बिना उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने देखा कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली की चोरी का पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए सरकारी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 169 के तहत लोक सेवक हैं। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने से पहले धारा 197 CrPc में दिए गए अनुसार संबंधित प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

    याचिकाकर्ता नंबर 1 से 3 को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDL) में क्रमशः जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन के रूप में नियुक्त किया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) के आदेश के विरुद्ध उनका पुनर्विचार खारिज कर दिया गया, जिसमें उनके विरुद्ध धारा 323 IPC और धारा 506 IPC के तहत अपराधों के लिए प्रक्रिया जारी की गई थी।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि JMFC ने उनके विरुद्ध प्रक्रिया जारी करके गलत किया। उन्होंने दावा किया कि वे धारा 21 IPC के तहत परिभाषित लोक सेवक थे, इसलिए उनके विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि धारा 197 CrPC के तहत पूर्व स्वीकृति प्राप्त न की गई हो।

    दूसरी ओर प्रतिवादी-राज्य ने तर्क दिया कि वे केवल सरकार द्वारा संचालित बोर्ड के कर्मचारी थे और लोक सेवक नहीं थे। इस प्रकार, इसने दावा किया कि धारा 197 CrPC के तहत स्वीकृति आवश्यक नहीं थी।

    जस्टिस एस.जी. मेहरे की एकल पीठ ने कहा कि धारा 21 आईपीसी के खंड 12 के तहत किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या किसी सरकारी कंपनी के कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है। उल्लेखनीय है कि MSEDCL सरकारी बोर्ड है।

    इसके बाद न्यायालय ने विद्युत अधिनियम की धारा 169 का हवाला दिया, जो अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों तथा उपयुक्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, मूल्यांकन अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को धारा 21 आईपीसी के तहत 'लोक सेवक' मानता है।

    इसने आगे विद्युत अधिनियम की धारा 126 का हवाला दिया, जो यह प्रावधान करती है कि मूल्यांकन अधिकारी किसी भी अनधिकृत बिजली के उपयोग की जांच करने के लिए रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है।

    वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिनियम के तहत चोरी का पता लगाने के लिए जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन (याचिकाकर्ता) सहित MSEDCL के विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त किया। इसने टिप्पणी की कि जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन को बिजली की चोरी का पता लगाने और उसका आकलन करने का अधिकार है, इसलिए उन्हें बिजली अधिनियम की धारा 169 के तहत लोक सेवक माना जा सकता है।

    “उपयुक्त सरकार या MSEB बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन को बिजली की चोरी का पता लगाने का अधिकार दिया है। चूंकि जिन व्यक्तियों को बिजली की चोरी का पता लगाने और चोरी की मात्रा का अनंतिम आकलन करने का अधिकार दिया गया, इसलिए यह स्वीकार किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 169 के तहत आते हैं।”

    न्यायालय ने माना कि JMFC ने बिना मंजूरी के याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी करके गलत किया। इसने टिप्पणी की कि JMFC ने आदेश में धारा 197 सीआरपीसी पर विचार नहीं किया और यह विवेक के उपयोग को दर्शाता नहीं है।

    “न्यायालय का मानना है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत आवश्यक मंजूरी के बिना याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी करके गलती की। इस मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। विवादित आदेश में भी विवेक का प्रयोग नहीं किया गया।”

    इस प्रकार इसने JMFC और सत्र न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया।

    केस टाइटल- सैयद नईमुद्दीन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

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