बालासाहेब ठाकरे स्मारक स्थल पर बंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं खारिज

Amir Ahmad

4 July 2025 1:20 PM IST

  • बालासाहेब ठाकरे स्मारक स्थल पर बंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं खारिज

    बंबई हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क, दादर स्थित मेयर बंगले पर बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्मारक स्थल का चयन, ट्रस्ट का गठन और अन्य संबंधित निर्णय राज्य की नीतिगत सीमा में आते हैं। इन पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं बनता।

    चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप वी. मर्ने की खंडपीठ ने चार जनहित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मेयर बंगले का उपयोग बदलने में MRTP एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। 22 जनवरी 2019 की अधिसूचना के ज़रिये ग्रीन ज़ोन को रेज़िडेंशियल ज़ोन में बदला गया वह भी बिना सार्वजनिक सूचना या परामर्श के हुआ।

    कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मेयर बंगले पर स्मारक बनाने का फैसला राज्य सरकार और ज़मीन के मालिक (MCGM) की स्वीकृति से लिया गया और यह नीति का विषय है जिसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।

    कोर्ट ने कहा,

    “जब याचिकाकर्ता इस पर विवाद नहीं कर रहे कि दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की स्मृति में स्मारक बनना चाहिए तो स्मारक स्थल का चयन न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता।”

    कोर्ट ने माना कि विकास योजना में संशोधन और ग्रीन ज़ोन से रेज़िडेंशियल ज़ोन में ज़मीन उपयोग बदलने की प्रक्रिया MRTP Act के तहत उचित रूप से पूरी की गई। MMC Act में संशोधन कर नाममात्र किराए पर पट्टा देने का निर्णय भी विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है और यह मनमाना नहीं है।

    कोर्ट ने ट्रस्ट में शिवसेना के 11 में से 3 सदस्यों को शामिल करने को भी उद्देश्य के अनुरूप बताते हुए इसे गैर-मनमाना माना।

    अंततः सभी जनहित याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

    केस टाइटल : जन मुक्ति मोर्चा व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य

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