बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले की जांच में अनियमितताओं को लेकर NCB जांच में समीर वानखेड़े के खिलाफ 10 अप्रैल तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

Amir Ahmad

2 April 2024 12:46 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले की जांच में अनियमितताओं को लेकर NCB जांच में समीर वानखेड़े के खिलाफ 10 अप्रैल तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को उनके द्वारा जांचे गए ड्रग मामलों में अनियमितताओं के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा शुरू की गई जांच में दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी संरक्षण प्रदान किया।

    जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने NCB द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस के खिलाफ वानखेड़े की याचिका पर 10 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

    NCB ने राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले और ड्रग रखने के आरोप में नाइजीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी से जुड़े अन्य मामले के संबंध में वानखेड़े के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की दोनों की जांच वानखेड़े ने की, जांच में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली अज्ञात शिकायतों के बाद। जून 2020 में राजपूत की मौत के बाद फिल्म उद्योग में कथित नशीली दवाओं के उपयोग की एनसीबी की जांच शुरू हुई।

    एजेंसी ने राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और 33 अन्य के खिलाफ कथित तौर पर ड्रग्स रखने सेवन करने और वित्तपोषण के आरोप में आरोप दायर किए। नवंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच NCB ने वानखेड़े को आठ नोटिस जारी किए, जिसमें उन्हें प्रारंभिक जांच का नेतृत्व करने वाले उप महानिदेशक संजय सिंह के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया।

    इस प्रकार वानखेड़े ने जांच और नोटिस को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और जांच प्रतिशोधात्मक है।

    वानखेड़े ने तर्क दिया कि सिंह उनके पूर्व सीनियर अधिकारी होने के नाते जांच का नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि जांच के तहत मामलों में उनके द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को सिंह और अन्य सीनियर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। वानखेड़े ने दावा किया कि गुमनाम शिकायतों को पूर्व मंत्री नवाब मलिक द्वारा NCB के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने मलिक के दामाद को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था।

    इसके अतिरिक्त वानखेड़े ने तर्क दिया कि NCB गुमनाम शिकायतों के आधार पर जांच शुरू नहीं कर सकता। उनकी याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राजपूत मामले में उनके खिलाफ शिकायत कथित तौर पर एक्ट्रेस सपना पब्बी द्वारा प्रस्तुत की गई, जिन्हें चार्जशीट में वांछित आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई जांच में अनियमितताओं का आरोप लगाने के लिए 2 विशिष्ट मामलों को चुना है, जिसमें मुख्य आरोपी व्यक्ति फरार वांछित व्यक्ति हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को उक्त आरोपी व्यक्तियों से क्रॉस एग्जामिनेशन करके ऐसे झूठे और तुच्छ आरोपों की सत्यता का ट्रायल करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। याचिका में आगे दावा किया गया कि आरोपित नोटिस जारी करना याचिकाकर्ता पर बदला लेने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है।

    एनसीबी ने तर्क दिया कि वानखेड़े यह तय नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ जांच कौन करेगा। एनसीबी द्वारा वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने उन्हें अस्थायी सुरक्षा प्रदान की।

    2008 बैच के IRS अधिकारी वानखेड़े पर पिछले साल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के आरोप भी हैं, जो एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट मामले में फंसाने से बचने के लिए 25 करोड़ रुपये की कथित कोशिश के सिलसिले में दर्ज किए गए।

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बाद में CBI मामले से उत्पन्न उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। वानखेड़े ने दोनों मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मांगी और उन्हें बलपूर्वक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई।

    केस टाइटल- समीर ज्ञानदेव वानखेड़े बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य।

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