केवल अंडे या स्पर्म दान करने से डोनर IVF के माध्यम से पैदा हुए बच्चे का बायोलॉजिकल माता-पिता नहीं बन जाता: बॉम्बे हाईकोर्ट
Amir Ahmad
14 Aug 2024 12:17 PM IST
एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा केवल अंडे या स्पर्म दान करने से उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) उपचार के माध्यम से पैदा हुए बच्चों पर किसी भी माता-पिता के अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाता।
जस्टिस मिलिंद जाधव ने एकल न्यायाधीश की पीठ ने महिला की दलील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसने अपनी बहन और बहनोई के लिए स्वेच्छा से अपने अंडकोश (अंडे) दान किए थे, जो स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण नहीं कर सकते थे और बाद में दावा किया कि वह सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई जुड़वां लड़कियों की बायोलॉजिकल मां थी।
महिला ने अपने अंडे दान किए और इच्छुक माता-पिता (दंपति) और एक तीसरी महिला के बीच सरोगेसी समझौता हुआ, जिसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया।
इस बीच महिला ने एक दुखद दुर्घटना में अपने पति और बेटी को खो दिया और परिणामस्वरूप, दंपति उसे अपने घर ले आए। वह उदास थी। दंपति के बीच चीजें ठीक नहीं रहीं, पति ने पत्नी को छोड़ दिया और जुड़वा बच्चों को ले गया और पत्नी की बहन (जो अंडे दान करती थी) के साथ रहने लगा।
जुड़वा लड़कियां 2 साल की थीं, जब पति ने उन्हें उनकी मां से दूर कर दिया और वर्तमान में 5 साल की थीं जब उन्होंने पत्नी की बहन (अंडा दाता) को अपनी मां के रूप में पहचाना।
भारत में ART (सहायक प्रजनन तकनीक) क्लीनिकों के मान्यता पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए 2005 में लागू राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि शुक्राणु/अंडाणु दाता के पास बच्चे के संबंध में कोई अभिभावकीय अधिकार या कर्तव्य नहीं होंगे।
जस्टिस जाधव ने कहा,
"इस मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता की छोटी बहन को हस्तक्षेप करने और जुड़वां बेटियों की बायोलॉजिकल मां होने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि तर्क दिया गया। पति की ओर से दलीलें कि उसकी पत्नी की छोटी बहन अंडकोशिका दाता होने के नाते जैविक मां है दिशा-निर्देशों और बाद में लागू किए गए सरोगेसी अधिनियम के आधार पर कानून में स्थापित स्थिति के मद्देनजर पूरी तरह से खारिज की जाती हैं।”
न्यायाधीश ने बताया कि अंडे या डिंब का दाता दंपति, सरोगेट मां और डॉक्टर के बीच हस्ताक्षरित सरोगेसी अधिनियम में शामिल नहीं है। इस प्रकार दाता के पास कोई कानूनी या संविदात्मक अधिकार नहीं है
न्यायाधीश ने कहा,
"याचिकाकर्ता की छोटी बहन की सीमित भूमिका डिंब दाता की है बल्कि स्वैच्छिक दाता की है और सबसे अधिक वह आनुवंशिक मां होने के लिए योग्य हो सकती है। इससे अधिक कुछ नहीं, लेकिन ऐसी योग्यता से उसके पास जुड़वां बेटियों की जैविक मां होने का दावा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि कानून स्पष्ट रूप से इसे मान्यता नहीं देता है।"
पीठ ने महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे सरोगेसी के माध्यम से जन्मी अपनी जुड़वां बेटियों से मिलने और उन तक पहुंच से वंचित किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता महिला गर्भधारण नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी छोटी बहन ने आईवीएफ उपचार पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता और उसके पति को अपने अंडे दान किए।
हालांकि, अब छोटी बहन, जिसने अपने पति और बेटी को खो दिया है, याचिकाकर्ता के पति के साथ रहती है और याचिकाकर्ता की सरोगेसी के माध्यम से जन्मी जुड़वां बेटियों की जैविक मां होने का दावा करती है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट गणेश गोले ने जोरदार तर्क दिया कि जुड़वां लड़कियां बढ़ती उम्र की है, इसलिए याचिकाकर्ता को मिलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि लड़कियां याचिकाकर्ता की छोटी बहन को अपनी मां मानती हैं।
जस्टिस जाधव ने रेखांकित किया,
"बेशक याचिकाकर्ता की छोटी बहन जो युग्मक या अंडाणु दाता है को यह दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह जुड़वां बेटियों की जैविक मां है।भले ही वह किसी भी क्षमता में याचिकाकर्ता के पति के साथ रह रही हो। याचिकाकर्ता का प्रतिवादी (पति) के साथ विवाह निश्चित रूप से अस्तित्व में है। कानून पक्षों की भावनात्मक सोच के बजाय मौजूदा विनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों और विधियों के आधार पर आगे बढ़ता है।"
पीठ ने याचिकाकर्ता की बहन द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने से भी इनकार कर दिया कि उसके माता-पिता ने भी प्रतिवादी के साथ उसकी पत्नी और जुड़वा बच्चों की जैविक मां के रूप में रहने के उसके फैसले का समर्थन किया है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि उसने एक दुखद दुर्घटना में अपने इकलौते बच्चे और पति को खो दिया था और तब से वह अवसाद में थी।
जस्टिस जाधव ने स्पष्ट किया,
"इस न्यायालय के लिए यह विचार करना उचित नहीं है कि याचिकाकर्ता की छोटी बहन जुड़वां बेटियों की जैविक मां है, क्योंकि वह अंडा दाता है या स्थिति के प्रति सहानुभूति रखती है। किसी मामले का निर्णय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि लागू कानूनों के आधार पर चाहे न्यायालय का निर्णय या निर्देश कितना भी अप्रिय और पीड़ादायक क्यों न हो। इसी तरह, पहले के मामले में जुड़वां बेटियों के कल्याण की भी रक्षा करनी होगी।"
न्यायाधीश ने कहा,
"इस मामले के दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता (पत्नी) द्वारा प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला स्पष्ट रूप से बनाया गया, जिसे पूरी तरह से बिना सोचे-समझे पारित किया गया। यह स्पष्ट रूप से अस्थिर है। इस तरह के आदेश को पारित करने से केवल पति को लाभ हुआ है।”
इन टिप्पणियों के साथ न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को मुलाकात के अधिकार से वंचित करने वाले निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। इसलिए पीठ ने जुड़वां बेटियों से मिलने और उन तक पहुंच के अधिकार प्रदान किए।
केस टाइटल- शैलजा नितिन मिश्रा बनाम नितिन कुमार मिश्रा (WPST/6772/2024)