बॉम्बे हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान लेजर बीम और लाउड साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

Amir Ahmad

20 Aug 2024 6:27 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान लेजर बीम और लाउड साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने धार्मिक जुलूसों और अन्य समारोहों के दौरान लेजर बीम और लाउड साउंड सिस्टम के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की।

    चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने 16 अगस्त को मामले की सुनवाई की थी।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि त्योहारों में इस्तेमाल की जाने वाली खतरनाक लेजर बीम के कारण कई व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली गई। इसके अलावा डीजे सिस्टम और इसी तरह की गतिविधियों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण के कारण कई व्यक्तियों की सुनने की क्षमता चली गई।

    जस्टिस बोरकर ने फैसला सुनाते हुए कहा,

    "अन्य उपाय उपलब्ध होने के मद्देनजर जनहित याचिका खारिज की जाती है।"

    केस टाइटल- अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तू उनके संघटक बनाम महाराष्ट्र राज्य उनके मुख्य सचिव के माध्यम से, और अन्य

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