बॉम्बे हाईकोर्ट ने वादियों के व्यक्तिगत रूप से पेश होने के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Amir Ahmad

8 May 2024 3:16 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने वादियों के व्यक्तिगत रूप से पेश होने के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने नियमों को बरकरार रखा, जिसके अनुसार अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इच्छा रखने वाले वादियों को चीफ जस्टिस द्वारा नामित जांच समिति द्वारा वकील नियुक्त किए बिना अदालत की सहायता करने के लिए सक्षम के रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है।

    जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 9 सितंबर 2015 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में पक्षकारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही प्रस्तुत करने और संचालन के नियम अधिसूचित किए गए।

    कोर्ट ने कहा,

    “किसी पक्षकार के लिए अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर कोई व्यापक प्रतिबंध या रोक नहीं है। नियम केवल उस तरीके को विनियमित करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इच्छा रखने वाले पक्षकार को ऐसा करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होती है।”

    न्यायालय ने कहा कि निर्धारित तौर-तरीके केवल विनियामक प्रकृति के हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान न्यायालय का समय अनावश्यक विवरणों पर खर्च न हो और व्यक्ति को अपने मामले का निर्णय करने के लिए न्यायालय को आवश्यक सहायता प्रदान करने की स्थिति में पाया जाए।

    लॉ ग्रेजुएट और पूर्व न्यायिक अधिकारी नरेश गोविंद वझे द्वारा दायर याचिका में मुख्य रूप से इस आधार पर उक्त नियमों का विरोध किया गया कि वे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और अपने मामले पर बहस करने से प्रतिबंधित करते हैं। विवादित नियमों के अनुसार वादियों को कार्यवाही के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति के लिए आवेदन दायर करना होगा।

    आवेदन में वकील को नियुक्त करने में असमर्थता के कारण बताने होंगे और यदि आवश्यक हो तो न्यायालय द्वारा नियुक्त वकील को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करनी होगी। चीफ जस्टिस द्वारा नामित एक समिति आवेदन की जांच करती है और न्यायालय की सहायता करने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए व्यक्ति से बातचीत करती है। यदि सक्षम प्रमाणित किया जाता है तो व्यक्ति को शिष्टाचार बनाए रखने के लिए वचन देना होगा, जिसके विफल होने पर अवमानना ​​कार्यवाही हो सकती है। हालांकि ये नियम अस्थायी जमानत या बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे कुछ आवेदनों पर लागू नहीं होते।

    नियम 7 न्यायालय को मुकदमेबाज को जांच समिति के समक्ष पेश होने की आवश्यकता को विवेक के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने और कार्यवाही करने की अनुमति देने का अधिकार देता है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियम मुकदमेबाजों को सीधे न्यायालय के समक्ष अपना मामला पेश करने के अधिकार से वंचित करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमेबाजी प्रक्रिया से पहले मुकदमेबाजों को समिति के समक्ष पेश होने की आवश्यकता उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने असंसदीय भाषा या व्यवहार जैसे अपरिभाषित शब्दों के उपयोग पर प्रकाश डाला, जिससे मनमानी व्याख्या हो सकती है।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये नियम पक्षकारों पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाते, बल्कि कुशल न्यायालय कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को विनियमित करते हैं।

    न्यायालय ने कहा कि नियम 6 और 7 लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे पक्षकार नियम 1 से 4 में उल्लिखित जांच प्रक्रिया से गुजरे बिना कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि नियम 7, विशेष रूप से, वादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने में न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है, जिससे ऐसा करने का उनका अधिकार सुरक्षित रहता है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नियम प्रकृति में विनियामक हैं और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

    वे सभी संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करते हुए न्याय प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए। निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि नियम न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन पक्षों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। याचिकाकर्ता के इस तर्क के बारे में कि लॉ ग्रेजुएट और पूर्व न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्हें नियम 2 के तहत समिति से संपर्क करने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियम 7 ऐसे मामलों में विवेकाधिकार की अनुमति देता है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सीधे खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास असफल रहा, जो नियम 7 के तहत उनके पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग करने में पीठ की अनिच्छा को दर्शाता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को नियम 1 से 4 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।

    न्यायालय ने बाद की उपस्थितियों के लिए दोहराई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन जोर देकर कहा कि नियम 7 के तहत न्यायालय के विवेक के आधार पर प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।

    अंततः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के तर्कों के आधार पर 9 सितंबर, 2015 की अधिसूचना रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।

    केस टाइटल - नरेश गोविंद वाजे बनाम बॉम्बे हाईकोर्ट

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