खोजी पत्रकारिता को विशेष सुरक्षा प्राप्त नहीं; सार्वजनिक हित बिना किसी सच्चाई के प्रतिष्ठा कम करने वाले प्रकाशन की अनुमति नहीं देता: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

18 April 2024 8:09 AM GMT

  • खोजी पत्रकारिता को विशेष सुरक्षा प्राप्त नहीं; सार्वजनिक हित बिना किसी सच्चाई के प्रतिष्ठा कम करने वाले प्रकाशन की अनुमति नहीं देता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के साथ प्रेस की स्वतंत्रता को संतुलित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हालांकि खोजी पत्रकारिता समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यह व्यक्तियों को बदनाम करने की कीमत पर नहीं हो सकती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "एक पत्रकार के रूप में, हालांकि वह जनता को उन तथ्यों और आंकड़ों से अवगत कराने के लिए बाध्य हो सकता है जो उनके हित में हैं, लेकिन निश्चित रूप से वादी को बदनाम करने की कीमत पर इसका प्रयास नहीं किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे जो भाषण के एक प्रकार रूप में विकसित हो रही है, उसे निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के साथ संतुलित होना होगा।"

    जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि कई घोटालों को उजागर करने का दावा, केवल इस बहाने से कि यह सार्वजनिक हित में है किसी पत्रकार को कुछ भी प्रकाशित करने को अधिकार नहीं देता है, जिसका नतीजा वादी के प्रति घृणा, उपहास या अवमानना ​​​​के रूप में हो सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "खोजी पत्रकारिता को निश्चित रूप से कोई विशेष सुरक्षा प्राप्त नहीं है और सार्वजनिक हित का दबाव निश्चित रूप से ऐसे प्रकाशन की अनुमति नहीं देता है, जो किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करने के बराबर होगा, विशेष रूप से इसकी सत्यता के आधार पर प्रकाशन को उचित ठहराए बिना..।"

    अदालत ने मानहानि के मुकदमे में एक अंतरिम आवेदन की अनुमति देते हुए मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान एक खोजी पत्रकार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए उसे यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और फेसबुक से विभिन्न प्रथम दृष्टया मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।

    मामले में दुबई और भारत में कारोबार करने वाले सोने के व्यापारी खंजन ठक्कर ने कथित रूप से मानहानिकारक जानकारी प्रसारित करने के लिए पत्रकार वहीद खान के खिलाफ हर्जाना और निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है।

    ठक्कर ने 100 करोड़ रुपये का हर्जाना और खान के खिलाफ उनके बारे में कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने या साझा करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। उन्होंने Google LLC, X Corp और मेटा प्लेटफॉर्म को भी मुकदमे में शामिल किया था और उनके मंचों से अवमाननापूर्ण सामग्र‌ियों को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

    ठक्कर ने एक अंतरिम आवेदन दायर कर मुकदमे के अंतिम निपटान तक खान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि खान के कार्यों से उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो रही है। कथित मानहानिकारक सामग्री को देखने के बाद, अदालत ने कहा कि वादी की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित है, क्योंकि आलेख के साथ उसका पहचान पत्र भी प्रदर्शित किया गया है।

    जबकि खान ने दावा किया कि उनका ज्ञान वादी के नाम वाली एफआईआर तक ही सीमित था, अदालत ने पाया कि खान ने वादी के बारे में जो विवादित सामग्री लिखी थी, वह एफआईआर द्वारा समर्थित नहीं है। अदालत ने कहा, खान ने सच्चाई का एक भी औचित्य पेश नहीं किया है।

    अदालत ने कहा, "जाहिर है, प्रतिवादी ने साक्षात्कार के प्रकाशन से पहले सच्चाई का पता लगाने के लिए उचित सावधानी नहीं बरती है, जो प्रथम दृष्टया अपमानजनक बयान है।" अदालत ने कहा, सिर्फ इसलिए कि खान सच्चाई का पता लगाने में रुचि रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रकाशन सार्वजनिक हित में है, खासकर जब शिकायत की जांच चल रही हो।

    अदालत ने इसे "बेहद आश्चर्यजनक" पाया कि एक "जिम्मेदार पत्रकार" ने सूचना की सत्यता पर जोर दिए बिना, इसे सार्वजनिक मंच और सार्वजनिक डोमेन में डालना उचित समझा।

    अदालत ने ठक्कर के अंतरिम आवेदन को स्वीकार कर लिया और एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए खान को उनके बारे में कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने या साझा करने से रोक दिया। इसके अतिरिक्त, खान को एक सप्ताह के भीतर यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक से आदेश में निर्दिष्ट कुल दस वीडियो और पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया।

    केस नंबरः अंतरिम आवेदन (एल) संख्या 399/2024

    केस टाइटलः खंजन जगदीशकुमार ठक्कर बनाम वाहिद अली खान और अन्य



    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story