बाल कोर्ट ने बेटी के नाबालिग होने के कारण यौन उत्पीड़क पिता को किया था बरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश रद्द किया

Amir Ahmad

18 Sept 2024 12:51 PM IST

  • बाल कोर्ट ने बेटी के नाबालिग होने के कारण यौन उत्पीड़क पिता को किया था बरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश रद्द किया

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने बाल न्यायालय का आदेश खारिज किया, जिसमें आरोपी पिता को बेटी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप से इस आधार पर बरी कर दिया गया कि कथित घटना के दिन वह गोवा बाल अधिनियम के तहत नाबालिग नहीं थी।

    जस्टिस भारत पी. ​​देशपांडे बाल न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ राज्य के पुनर्विचार आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें प्रतिवादी/आरोपी को गोवा बाल अधिनियम की धारा 8(2) के तहत बाल शोषण/यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया गया था।

    गोवा बाल अधिनियम की धारा 8(2) के साथ-साथ, आरोपी पर POCSO Act की धारा 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 और 12 के तहत यौन उत्पीड़न, गंभीर यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न और IPC के तहत विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए।

    बाल न्यायालय ने उसे इस आधार पर बरी कर दिया कि कथित घटना के दिन 14.02.2021 को पीड़िता की उम्र 16 साल 4 महीने थी। गोवा बाल अधिनियम के तहत बच्चा वह व्यक्ति है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। हालांकि बलात्कार के अपराध के मामलों में बच्चा वह व्यक्ति है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

    राज्य के वकील ने बताया कि हालांकि 16.02.2021 को शिकायत दर्ज की गई थी लेकिन घटना बहुत पहले हुई। वकील ने कहा कि पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी ने यह कृत्य तब शुरू किया, जब पीड़िता कक्षा 7 में थी और 14.02.2021 से एक साल पहले भी।

    कोर्ट ने इस पर गौर किया और पाया कि बाल न्यायालय ने पीड़िता के बयान पर विचार नहीं किया, जिससे संकेत मिलता है कि आरोपी ने पहले भी पीड़िता के खिलाफ कृत्य किए।

    इसमें कहा गया कि भले ही पीड़िता 14.02.2021 को 16 वर्ष से अधिक की रही हो, लेकिन उसके बयानों से पता चलता है कि इस तरह के कृत्य तब शुरू हुए जब वह कक्षा 7 में थी। इस प्रकार वह 14.02.2021 से पहले नाबालिग बन गई। यदि पीड़िता के बयान को इस तरह के कृत्य शुरू करने की तारीख माना जाता है तो कोर्ट ने पाया कि पीड़िता 16 वर्ष से कम उम्र की रही होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    “आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने केवल 14.02.2021 को हुई कथित घटना पर विचार किया, न कि पीड़िता के बयान पर, जिसमें 14.02.2021 से लगभग एक वर्ष पहले की अवधि में आरोपी द्वारा पहले के अवसरों पर किए गए कुछ कृत्यों का खुलासा किया गया। ट्रायल कोर्ट ऐसे पहलुओं पर विचार करने में विफल रहा और पाया कि 14.02.2021 को पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी।”

    न्यायालय ने बाल न्यायालय के आदेश को गलत और विकृत माना। इस प्रकार, आदेश रद्द कर दिया।

    इसने मामले को वापस बाल न्यायालय को भेज दिया, क्योंकि उन्होंने सेशन कोर्ट/POCSO कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जांच अधिकारी को आरोप पत्र सौंप दिया था।

    केस टाइटल- गोवा राज्य महिला पुलिस स्टेशन, पणजी बनाम एम (आपराधिक पुनर्विचार आवेदन संख्या 3 वर्ष 2022)

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