कंपनी और उसके अधिकारियों को लगातार बदलते कानूनों के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए, अज्ञानता कानून तोड़ने का बहाना नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 July 2024 3:18 PM IST

  • कंपनी और उसके अधिकारियों को लगातार बदलते कानूनों के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए, अज्ञानता कानून तोड़ने का बहाना नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक व्यवसायी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि कानून की जानकारी न होना कानून तोड़ने का बहाना नहीं है।

    जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने अजय मेलवानी नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। अजय मेलवानी पर इटली स्थित एक कंपनी को प्रतिबंधित रसायन निर्यात करने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    पीठ ने उसकी याचिका खारिज करते हुए उसके इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसे भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसमें उक्त उत्पाद के निर्यात या उत्पादन की अनुमति के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' अनिवार्य किया गया था।

    पीठ ने उसके बचाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून की जानकारी न होना कानून तोड़ने का बहाना नहीं है, यह न्यायशास्त्र के आवश्यक सिद्धांतों में से एक है।

    पीठ ने कहा, "इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि यदि अज्ञानता एक बहाना होती, तो प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए आरोप लगाया जाता है या जो अपराध में शामिल होता है, वह उत्तरदायित्व से बचने के लिए केवल यह दावा करेगा कि उसे संबंधित कानून की जानकारी नहीं थी, भले ही वह कानून तोड़ने के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ हो। यदि अज्ञानता को बचाव के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो कानून लागू करने वाली मशीनरी ठप्प हो जाएगी। इससे कानून तोड़ने वालों की ओर से कानून को गलत तरीके से संभालने की प्रवृत्ति भी पैदा हो सकती है और अज्ञानता की ढाल प्रदान करके कानून तोड़ने वालों की रक्षा करना विधायिका का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता।"

    पीठ ने बताया कि संबंधित अधिसूचना 27 फरवरी, 2018 को जारी की गई थी। इसने कहा कि हालांकि उक्त अधिसूचना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई थी, फिर भी आरोपी की कंपनी द्वारा निर्यात किए जा रहे रसायन को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया था।

    पीठ ने कहा, "....फिर भी, दवा उत्पादों और संबद्ध पदार्थों के निर्यात-आयात के कारोबार में लगी कंपनी को उक्त कारोबार को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ नहीं माना जा सकता है।"

    इसके अलावा, पीठ ने कहा कि आवेदक सैम फाइन ओ केम लिमिटेड जैसी विनिर्माण कंपनियों से रसायनों का नियमित खरीदार है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कंपनी 23 फरवरी, 2012 को निगमित हुई है और आवेदक इसकी शुरुआत से ही निदेशक है।

    कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार, वह 2012 से व्यवसाय की गतिशीलता से अवगत है। निर्यात आयात कानून और नियमों और विनियमों में लगातार बदलते घटनाक्रमों से खुद को अवगत कराना और खुद को अपडेट करना स्पष्ट रूप से कंपनी और उसके अधिकारियों की नियमित गतिविधि होनी चाहिए"।

    न्यायाधीशों ने कहा कि आवेदक इस बहाने से निर्यात की आवश्यकताओं का पालन करने में चूक को उचित नहीं ठहरा सकता कि भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल) अपनी वेबसाइट पर अधिसूचना को अपडेट करने में विफल रही।

    पीठ ने कहा, "निर्यात संवर्धन परिषद दवा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में केवल एक सुविधाकर्ता है। इसी तरह, आरएमसीसी एक आईटी संचालित प्रणाली है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सुविधा और प्रवर्तन के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाना और कस्टम क्लीयरेंस में स्व-अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह वास्तव में सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए 'उच्च जोखिम वाले आयातों पर ध्यान केंद्रित करके और खतरनाक, निषिद्ध या प्रतिबंधित वस्तुओं का पता लगाकर सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करने के लिए एक सुविधाकर्ता है। यह शायद एक बचाव हो सकता है जो सीमा शुल्क अधिकारियों को बचा सकता है लेकिन एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने में आवेदक की विफलता को उचित नहीं ठहराता है।"

    पीठ ने कहा कि आवेदक द्वारा वर्तमान में लागू कानून के बारे में खुद को अपडेट करने में लापरवाही या चूक, उसकी व्यावसायिक गतिविधि के लिए गैर-अनुपालन का बहाना नहीं है। इसलिए, पीठ ने माना कि वर्तमान चरण में, आवेदक द्वारा लिया गया बचाव इस विवाद से निपटने के लिए उचित चरण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि परीक्षण चरण ही विवाद से निपटने के लिए उपयुक्त चरण होगा।

    न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला, 'हमारा मानना ​​है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए तो प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है। इसलिए हम एफआईआर को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।'

    केस डिटेल: अजय मेलवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 578/2021)


    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story