रिलायंस के खिलाफ CBI जांच की मांग खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका ठुकराई
Amir Ahmad
27 March 2026 12:39 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके निदेशक मुकेश धीरूभाई अंबानी के खिलाफ CBI जांच की मांग वाली याचिक खारिज की।
बता दें, उक्त याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने ओएनजीसी के गैस क्षेत्रों से अवैध रूप से प्राकृतिक गैस निकाली।
चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।
याचिका में आरोप था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2004 से 2013-14 के बीच आंध्र प्रदेश के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में अपने कुओं से तिरछी ड्रिलिंग कर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के गैस भंडार से लगभग 1.55 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की गैस निकाल ली।
याचिकाकर्ता ने इसे बड़ा संगठित घोटाला बताते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने और आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की।
मामले में यह भी कहा गया कि ONGC ने 2013 में इस कथित अनियमितता का पता लगाया था। बाद में एक स्वतंत्र जांच और ए.पी. शाह समिति ने भी गैस निकासी का आकलन किया था।
हालांकि, अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और CBI जांच के निर्देश देने से इनकार किया।
गौरतलब है कि इस विवाद में पहले मध्यस्थता का फैसला रिलायंस के पक्ष में आया था लेकिन बाद में दिल्ली हाइकोर्ट की खंडपीठ ने 14 फरवरी, 2025 को केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए उस फैसले को रद्द किया था और इसे सार्वजनिक नीति के खिलाफ बताया था।
फिलहाल बॉम्बे हाइकोर्ट के इस आदेश के साथ याचिकाकर्ता की मांग को राहत नहीं मिली और मामला यहीं समाप्त हो गया।

