कोल्डप्ले कॉन्सर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिकट स्केलिंग पर दिशा-निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका खारिज की
Amir Ahmad
10 Jan 2025 3:34 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट और अन्य कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन टिकटों की 'टिकट स्केलिंग' और कालाबाजारी से संबंधित जनहित याचिका (PIL) खारिज की।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला पुलिस के दायरे में आता है। इसलिए अदालत इस पर विचार नहीं कर सकती।
02 जनवरी, 2024 को आदेश के लिए याचिका सुरक्षित रखते हुए अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका कुछ ऐसा करने की मांग कर रही है, जो कार्यपालिका का अधिकार है।
अदालत ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता के पास घोटाले के मामले में FIR दर्ज करने या उपभोक्ता शिकायतों के मामले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने जैसे अन्य उपाय उपलब्ध हैं।
जनहित याचिका में कॉन्सर्ट और अन्य कार्यक्रमों के दौरान ऑनलाइन टिकटों की कालाबाजारी, टिकट दलाली और टिकट स्केलिंग की प्रथाओं को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई।
याचिका में हाल ही में हुए कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का हवाला दिया गया, जहां ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट बुकमाईशो पर उपलब्ध टिकट कथित तौर पर ब्लैक मार्केट में बेचे गए।
याचिका में आरोप लगाया गया कि बुकमाईशो ने कॉन्सर्ट टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में हेराफेरी की और कॉन्सर्ट टिकटों की बिक्री में घोर अनियमितताएं टिकट दलाली और टिकट स्केलिंग की घटनाएं हुईं।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह की प्रथाओं ने उपभोक्ताओं को टिकट खरीदने और मनोरंजन और लाइव कार्यक्रमों तक पहुंच पाने के समान अवसर के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया है। याचिका में कहा गया कि अवैध प्रथाओं ने सरकारी खजाने को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
केस टाइटल: अमित व्यास बनाम भारत संघ (PIL/89/2024)