टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध चौक निर्माण के मामले में AIMIM नेता के खिलाफ दर FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

Amir Ahmad

1 July 2025 11:12 AM IST

  • टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध चौक निर्माण के मामले में AIMIM नेता के खिलाफ दर FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और पूर्व विधायक फारुख शाह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है।

    शाह पर धुले में सार्वजनिक निधियों का कथित रूप से उपयोग कर टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध रूप से एक चौक (प्लेटफार्म) बनाने का आरोप है।

    जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि अभी जांच चल रही है कि निर्माण किसने किया और क्या इसके लिए अनुमति ली गई थी।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी विधायक अपनी मर्जी से चौक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान का नामकरण नहीं कर सकता। इसके लिए महाराष्ट्र नगर पालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

    अदालत ने यह भी कहा कि एक तरफ शाह अपने कृत्य का बचाव कर रहे हैं। दूसरी तरफ निर्दोष होने का दावा कर रहे हैं, जो दोनों साथ नहीं चल सकते। जब जांच चल रही है और पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ सबूत हैं तो इस स्तर पर FIR रद्द करने का कोई उचित आधार नहीं बनता।

    फारुख शाह ने FIR रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना), 295A (धार्मिक भावनाएं भड़काना), 504 (उद्देश्यपूर्ण अपमान), 505(1) (सार्वजनिक उपद्रव के लिए बयान), 506 (आपराधिक धमकी), 124A (देशद्रोह), 120B (आपराधिक साजिश), और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज है।

    शाह का तर्क था कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी और महान योद्धा थे, इसलिए उनके नाम पर चौक का नाम रखना अपराध नहीं हो सकता।

    कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि शाह के पास पूरक चार्जशीट कैसे पहुंची, जबकि पुलिस ने किसी को ऐसी कोई दस्तावेज देने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे दस्तावेज अदालत में पेश करने से पहले यह देखना एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि वह वैध तरीके से मिले हैं या नहीं।

    अंततः हाईकोर्ट ने शाह की याचिका खारिज कर दी और FIR बरकरार रखी।

    टाइटल: फारुख शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य

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