MCOCA दोषियों को 2006 की छूट नीति के तहत बाहर नहीं रखा गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई की अनुमति दी

Amir Ahmad

15 April 2024 8:10 AM GMT

  • MCOCA दोषियों को 2006 की छूट नीति के तहत बाहर नहीं रखा गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई की अनुमति दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम,1999 (MCOCA Act) के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को 2006 की संशोधित छूट नीति से बाहर नहीं रखा गया।

    जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृषाली वी. जोशी की खंडपीठ ने गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को 2012 में MCOCA के तहत दोषी ठहराए जाने पर समयपूर्व रिहाई की अनुमति देते हुए कहा,

    “याचिकाकर्ता 10.01.2006 की छूट नीति से मिलने वाले लाभों का हकदार है, जो उसकी सजा की तारीख पर प्रचलित थी। हम यह भी मानते हैं कि एजुसडेम जेनेरिस के नियम को लागू करके एमसीओसी अधिनियम के दोषियों को उक्त नीति का लाभ उठाने से वंचित नहीं किया जा सकता।

    MCOCA के तहत दोषी ठहराए गए और शिवसेना नेता कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए गवली ने 2012 में अपनी सजा के समय प्रभावी 2006 की छूट नीति के आधार पर समय से पहले रिहाई के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की।

    वास्तविक कारावास के 14 वर्ष पूरे करने और 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने के साथ-साथ मेडिकल बोर्ड द्वारा कमजोर प्रमाणित होने के बाद गवली ने 2006 की नीति में उल्लिखित मानदंडों को पूरा किया।

    हालांकि, 2015 में महाराष्ट्र कारागार [सजा पर पुनर्विचार] नियमों में बाद में किए गए संशोधन का हवाला देते हुए राज्य अधिकारियों ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें MCOCA दोषियों को छूट नीति से बाहर रखा गया।

    इस प्रकार उन्होंने यह कहते हुए वर्तमान याचिका दायर की कि 2006 की नीति उन पर लागू होगी।

    न्यायालय ने कहा कि राज्य के पास जेल अधिनियम, 1894 के तहत ऐसी नीतियां बनाने का विवेकाधिकार है। शुरुआत में राज्य सरकार ने 1999 में 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कमजोर और 14 वर्ष की वास्तविक कारावास की सजा काट चुके कैदियों के लिए विशेष छूट नीति बनाई। 2006 में नीति को संशोधित किया गया, जिसमें पात्रता मानदंड वही थे, लेकिन एमपीडीए, टाडा, एनडीपीएस आदि' के तहत दोषियों को इसमें शामिल नहीं किया गया।

    2015 में महाराष्ट्र जेल [सजा पर पुनर्विचार] नियम, 1972 के नियम 6 को संशोधित किया गया और MCOCA के तहत दोषियों पर भी नीति की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया और बताया कि दोषसिद्धि के समय लागू नीति तब तक लागू रहेगी जब तक कि बाद की नीति दोषी के लिए अधिक लाभकारी न हो।

    न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि MCOCA के दोषियों को एजुसडेम जेनेरिस के नियम के तहत बाहर रखा जाना चाहिए।

    न्यायालय ने तर्क दिया कि 2006 की नीति के बहिष्करण खंड में उल्लिखित क़ानून, यानी एमपीडीए, टाडा और एनडीपीएस उद्देश्य और दायरे में मकोका के साथ समानता का अभाव रखते हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "अपर पीपी ने ईज्यूडेम जेनेरिस के नियम का हवाला देने के अलावा, इन क़ानूनों में समानता या सामान्य सूत्र के बारे में तर्क नहीं दिया। हमें इन सभी क़ानूनों में कोई समानता नहीं मिली, न ही उन्हें ईज्यूडेम जेनेरिस के नियम को लागू करने के लिए एक वर्ग से संबंधित कहा जा सकता है।"

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि MCOCA को जानबूझकर 2006 की छूट नीति से बाहर रखा गया, क्योंकि नीति निर्माण के समय निर्माताओं को इसके अस्तित्व के बारे में पता था। इसके अलावा, 2015 की संशोधित नीति ने स्पष्ट रूप से MCOCA दोषियों को बाहर रखा जो दृष्टिकोण में जानबूझकर बदलाव का संकेत देता है।

    इसके अतिरिक्त न्यायालय ने 2010 से संशोधित दिशा-निर्देशों को लागू करने के राज्य के प्रयास को खारिज कर दिया, जो संगठित अपराध के दोषियों के लिए 40 साल की वास्तविक कारावास सीमा प्रदान करता है। ये दिशा-निर्देश अप्रासंगिक हैं, क्योंकि 2006 की नीति विशेष रूप से बुजुर्ग और अशक्त कैदियों के लिए है, जिससे उनके लाभ के लिए अलग वर्ग बनाया गया। अदालत ने कहा कि 2010 के दिशा-निर्देश गवली के मामले पर लागू नहीं होते।

    इस प्रकार अदालत ने माना कि गवली 2006 की छूट नीति के लाभों का हकदार है, और प्रतिवादी प्राधिकारी को परिणामी आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल - अरुण गुलाब गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य

    Next Story