किसी भी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी करने का भार याचिकाकर्ता पर: बॉम्बे हाईकोर्ट
Amir Ahmad
15 May 2024 3:31 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने प्रकाश एस. हांडे बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले में रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए दोहराया कि किसी भी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी करने का भार याचिकाकर्ता पर है।
मामले की पृष्ठभूमि
प्रकाश एस. हांडे (याचिकाकर्ता) ने दावा किया कि वह 1 जून 1987 से 21 जनवरी 1998 तक हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड (प्रतिवादी) में मुख्य रूप से अंधेरी में मुख्यालय और अनुसंधान केंद्र में क्लर्क/स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में कार्यरत था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थायी कर्मचारी के समान कर्तव्य निभाने के बावजूद उन्हें बिना उचित प्रक्रिया के नौकरी से निकाल दिया गया। पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली की मांग के बाद सुलह के प्रयास विफल हो गए और मामला श्रम न्यायालय को भेज दिया गया।
याचिकाकर्ता ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी और पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली की मांग की। हालांकि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को काम की अनिवार्यताओं के आधार पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में बीच-बीच में नियुक्त किया गया और उसकी बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(oo)(bb) के अंतर्गत आती है।
लेबर कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता का संदर्भ खारिज कर दिया लेकिन प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त पर नौकरी देने की स्वतंत्रता दी। लेबर कोर्ट के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि लेबर कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी में उचित प्रक्रिया के अभाव पर विचार किए बिना संदर्भ को खारिज करने में गलती की।
याचिकाकर्ता ने विभिन्न कैलेंडर वर्षों में 240 दिनों से अधिक की सेवा पूरी की, जिससे छंटनी मुआवजा और नोटिस वेतन के बिना उसकी बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी ने बिना किसी समर्थन दस्तावेज प्रदान किए अनुबंध संबंधी नियुक्ति का झूठा दावा किया और इस दावे को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जो इस तरह के सबूत पेश करने में विफल रहा।
दूसरी ओर प्रतिवादी ने तर्क दिया कि संदर्भ आदेश जारी करना अनावश्यक है, क्योंकि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को अस्थायी रोजगार की पेशकश की थी। बाद में उसे परीक्षा देकर नियमित चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने खुद दावे के बयान में प्रतिवादी के साथ रुक-रुक कर काम करने की बात स्वीकार की, जिसका अर्थ है कि उसकी सेवाओं का उपयोग काम की अनिवार्यता के आधार पर किया गया।
इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने तर्क दिया कि 240 दिनों तक लगातार सेवा साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी रोजगार स्थिति के बारे में शपथ के तहत गलत बयान दिए। इसमें दावा किया गया कि प्रतिवादी ने यह सबूत पेश करके इन बयानों को गलत साबित कर दिया है कि याचिकाकर्ता अप्रैल 2003 से कहीं और कार्यरत था।
अदालत के निष्कर्ष
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने 1 जून 1987 से 21 मार्च, 1998 तक प्रतिवादी के साथ अपनी सेवा में जानबूझकर ब्रेक लेने की बात स्वीकार की है, जो दर्शाता है कि उन वर्षों के दौरान उसकी सेवा निरंतर नहीं थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने 9 दिसंबर, 1994 से 7 नवंबर, 1995 तक 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी करने का दावा किया। लेकिन इसे साबित करने का भार उस पर है। अदालत ने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाम एस. टी. हदीमनी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें अदालत ने कहा था कि पिछले वर्ष में 240 दिनों के काम को साबित करने का भार कर्मचारी पर है।
इस प्रकार अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति की तिथियों में कई विसंगतियां पाईं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने 22 जनवरी, 1998 से अपनी नौकरी शुरू की, जबकि प्रतिवादी ने दावा किया कि 12 मार्च, 1998 से। इसके बावजूद न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की सेवा को प्रतिवादी द्वारा आवश्यकता न होने पर बीच-बीच में समाप्त किया गया तथा स्थायी रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता की भागीदारी ने उसके रोजगार की अस्थायी प्रकृति की स्वीकृति का संकेत दिया।
उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल- प्रकाश एस. हांडे बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड