तथ्यों की गलतियों को सुधारने के लिए निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध रिट कोर्ट अपील कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट
Amir Ahmad
19 Nov 2024 12:28 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करके किसी भी राहत को प्रदान करने के लिए क़ानून (Income Tax Act) द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का सहारा नहीं लेंगे। जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की रिट कोर्ट तथ्यों की गलतियों को सुधारने के लिए निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेंगे।
मामले के तथ्य:
खुफिया रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के लेन-देन की जांच के बाद डीलरों को दी गई छूट के संबंध में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। उक्त एससीएन में GST के भुगतान से बचने के इरादे से CGST एक्ट की धारा 37 के तहत बाहरी आपूर्ति न करने के संबंध में तथ्यों को दबाने और गलत बयानी करने का एक विशिष्ट आरोप लगाया गया था।
याचिकाकर्ता ने राजस्व द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें केंद्रीकृत करने और कारण बताने की मांग की गई कि CGST SGST और IGST के साथ-साथ ब्याज और रिफंड की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए और सीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 50 और 74 के तहत वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए।
पीठ ने कहा कि यदि आवेदक वादी के पास कोई वैकल्पिक उपाय है जो अनावश्यक रूप से बोझिल हुए बिना समान रूप से प्रभावी उपाय प्रदान करता है, तो रिट न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार नहीं करेंगे।
इसके अलावा रिट न्यायालय आम तौर पर उन प्रश्नों के निर्धारण में प्रवेश नहीं करेगा जो रिट को लागू करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की मांग करते हैं।
जहां पीड़ित याचिकाकर्ता के लिए किसी अन्य ट्रिब्यूनल में जाने या यहां तक कि किसी अन्य क्षेत्राधिकार में खुद को किसी क़ानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निवारण प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है, बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट कानून द्वारा बनाई गई मशीनरी को दरकिनार नहीं कर सकता है।
यह बेहतर होगा कि पक्ष को उक्त मशीनरी का सहारा लेकर उचित उपाय करने के लिए छोड़ दिया जाए, बेंच ने कहा।
यह देखते हुए कि गलत बयानी और तथ्यों को छिपाने के आरोप के लिए तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय ने करदाता को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।
साथ ही हाईकोर्ट करदाता की याचिका को खारिज कर दिया और प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया।
केस का शीर्षक: अपोलो टायर्स बनाम भारत संघ (रिट याचिका संख्या 15498/2024)