भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को दिल्ली शिफ्ट होने की अनुमति दी

Amir Ahmad

17 Dec 2025 1:47 PM IST

  • भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को दिल्ली शिफ्ट होने की अनुमति दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा को बड़ी राहत देते हुए जमानत की शर्तों में ढील दी और उन्हें मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहने की अनुमति प्रदान की। यह आदेश बुधवार को जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ ने पारित किया।

    गौतम नवलखा ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि मुंबई में रहना उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं रह गया और वह अपने स्थायी निवास दिल्ली लौटना चाहते हैं। उनकी जमानत की एक शर्त यह थी कि वह विशेष अदालत की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते थे।

    सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से अदालत के समक्ष वे शर्तें रखीं, जिनके अधीन नवलखा को दिल्ली में रहने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत को बताया गया कि नवलखा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा वह विशेष अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें प्रत्येक शनिवार स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करना होगा और जब भी विशेष अदालत बुलाएगी उन्हें मुंबई में पेश होना होगा।

    इन शर्तों को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने कहा कि वह इसी आशय का आदेश पारित करेगी।

    नवलखा की ओर से एडवोकेट युग चौधरी ने दलील दी कि 73 वर्षीय नवलखा पिछले दो वर्षों से अपने परिवार से दूर मुंबई में रह रहे हैं। अब उनके लिए वहां रहना वहन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि नवलखा दिल्ली स्थित NIA कार्यालय से हर सुनवाई में वर्चुअल या आवश्यकतानुसार उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

    वही NIA की ओर से एएसजी अनिल सिंह ने आशंका जताई कि यदि नवलखा को यह राहत दी जाती है तो यह एक गलत मिसाल बन सकती है, क्योंकि इस मामले के अधिकांश आरोपी मुंबई के निवासी नहीं हैं और वे भी इसी तरह की राहत की मांग कर सकते हैं।

    हालांकि, इससे एक दिन पहले अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि नवलखा स्वयं को अपने सामाजिक परिवेश मित्रों और परिवार से कटा हुआ महसूस कर रहे होंगे और इसी पृष्ठभूमि में पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार करने का संकेत दिया था।

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