बॉम्बे हाईकोर्ट ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी तांत्रिक की सजा बरकरार रखी

Amir Ahmad

8 March 2024 1:02 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी तांत्रिक की सजा बरकरार रखी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने झाड़-फूंक करने और उसमें से बुरी आत्मा निकालने के बहाने छह साल की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में व्यक्ति की सजा बरकरार रखी। गौरतलब है कि इस घटना के बाद लड़की की मौत हो गई थी।

    जस्टिस अभय एस वाघवासे ने कहा कि बलात्कार के आरोप को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रत्यक्षदर्शी की गवाही थी। हालांकि, कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसके परिवार ने बिना मेडिकल टेस्ट के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा,

    “केवल मेडिकल साक्ष्य का अभाव में बलात्कार के संबंध में स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य के साथ-साथ माता-पिता के प्रत्यक्ष और नेत्र साक्ष्य को खारिज करने का कोई अच्छा आधार नहीं है। कानून अभियोजन पक्ष के लिए मेडिकल साक्ष्य जोड़कर अपने मामले की पुष्टि करना अनिवार्य नहीं बनाता है। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य विश्वास जगाता है, तब भी अभियोजन का मामला स्वीकार किया जा सकता है। यहां ऐसी प्रकृति का मामला है, जहां माता-पिता और स्वतंत्र गवाह, जिन्होंने घटना देखी है, उन्होंने गवाह बॉक्स में घटना के बारे में बताया। उनकी गवाही को संदिग्ध नहीं बनाया गया। इसलिए मेडिकलक साक्ष्य के अभाव में भी अभियोजन का मामला सुरक्षित रूप से प्रेरक विश्वास वाला कहा जा सकता है और इसे आसानी से स्वीकार किया जा सकता है।''

    अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने के सत्र अदालत के 21 अक्टूबर 2002 के फैसले के खिलाफ भाऊलाल रेसवाल की अपील खारिज कर दी। हाइकोर्ट के फैसले में अपीलकर्ता को सत्र अदालत द्वारा दी गई सजा का उल्लेख नहीं है और यह जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है।

    लाइव लॉ ने जब उनसे संपर्क किया तो अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के वकीलों ने इसे साझा करने से इनकार किया।

    लड़की बीमार पड़ गई और इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उसके पिता के भाई ने उसे उसके इलाज के लिए तांत्रिक को लाने की सलाह दी। अपीलकर्ता ने खुद को तांत्रिक बताते हुए परिवार को रुपये के 250 शुल्क पर लड़की का इलाज करने का आश्वासन दिया। उसने बुरी आत्मा उतारने के बहाने बच्ची से दुष्कर्म किया।

    लड़की की हालत बिगड़ गई और अपने पैतृक स्थान ले जाते समय उसकी मौत हो गई। माता-पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया और बाद में उसके पिता औरंगाबाद वापस आए। शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अपीलकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

    द्वितीय अतिरिक्त तदर्थ सत्र न्यायाधीश औरंगाबाद ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया, लेकिन धारा 302 के तहत अपराध से बरी कर दिया।

    अपीलकर्ता ने मुख्य रूप से एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी बलात्कार के आरोप का समर्थन करने वाले मेडिकल साक्ष्य की कमी झूठे निहितार्थ और गवाहों की गवाही में विसंगतियों के आधार पर दोषसिद्धि को चुनौती दी।

    अदालत ने सबूतों की जांच की और पीड़िता के माता-पिता और स्वतंत्र गवाह की गवाही को विश्वसनीय और सुसंगत पाया। उन सभी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने आरोपी को अपने अस्थायी आवास के दरवाजे और दीवारों में अंतराल के माध्यम से पीड़िता के साथ बलात्कार करते देखा।

    अदालत ने कहा कि सूचना देने वाला अनपढ़ है और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी की अपने मूल स्थान जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई तो वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आगे बढ़ा। इस प्रकार कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। परिणामस्वरूप बलात्कार के आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सहायक मेडिकल साक्ष्य भी नहीं मिला।

    मेडिकल साक्ष्य के अभाव के बावजूद, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य विशेष रूप से प्रत्यक्षदर्शी गवाही, अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में अदालत ने पीड़िता के पिता दूसरे जिले से है। वह चौकीदार के रूप में काम करते हैं। उन्होंने सामने आने वाली परिस्थितियों को स्वीकार किया। अदालत ने उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी मृत बेटी के लिए अंतिम संस्कार करने सहित उनके कार्यों को समझने योग्य माना। इस प्रकार शिकायत दर्ज करने में देरी को उचित ठहराया।

    अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी की सजा बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।

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