मूल्यांकन कार्यवाही में अपनी निगरानी के परिणामस्वरूप हुई गलती को दूर करने के लिए जांच अधिकारी मूल्यांकन को दोबारा खोलने का सहारा नहीं ले सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट

Amir Ahmad

9 Feb 2024 12:35 PM IST

  • मूल्यांकन कार्यवाही में अपनी निगरानी के परिणामस्वरूप हुई गलती को दूर करने के लिए जांच अधिकारी मूल्यांकन को दोबारा खोलने का सहारा नहीं ले सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट

    Bombay High Court

    बॉम्बे हाइकोर्ट ने माना कि मूल्यांकन (AO) अधिकारी मूल्यांकन कार्यवाही में अपनी निगरानी के परिणामस्वरूप हुई गलती को ठीक करने के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने का सहारा नहीं ले सकता है।

    जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि करदाता की ओर से सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह और सही मायने में प्रकट करने में चूक या विफलता के कारण मूल्यांकन को फिर से नहीं खोला जा सकता, क्योंकि आयकर अधिकारी के पास भौतिक तथ्य हैं। उन्होंने मूल मूल्यांकन किया।

    याचिकाकर्ता शेयर और स्टॉक ट्रेडिंग के व्यवसाय में है। याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की प्रतिवादी विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी, जिसमें मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के लिए याचिकाकर्ता की आय का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की गई।

    निर्धारिती ने तर्क दिया कि एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से चार साल से अधिक की समाप्ति के बाद जारी किया गया और एक्ट की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन किया गया। एक्ट की धारा 147 का प्रावधान लागू होगा। परंतुक के अनुसार, प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से चार साल की समाप्ति के बाद पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है, जहां एक्ट की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन किया गया, जब तक कि निर्धारिती की ओर से सही मायने में विफलता न हो। मूल्यांकन के दौरान भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से खुलासा करें। दर्ज किए गए कारणों के मात्र अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता की ओर से वास्तविक और पूरी तरह से भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में कोई विफलता नहीं हुई। यद्यपि मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में करदाता की ओर से विफलता शब्दों का उपयोग दर्ज किए गए कारणों में किया गया, लेकिन उनका उपयोग केवल एक्ट की धारा 147 के परंतुक द्वारा लगाए गए बंधनों से छुटकारा पाने के लिए किया गया।

    अदालत ने माना कि यह मानने का कारण बनाने का पूरा आधार कि आय का पलायन हुआ है, याचिकाकर्ता द्वारा आय की रिटर्न के साथ दाखिल किए गए रिकॉर्ड से है। प्राथमिक तथ्यों को सही मायने में और पूरी तरह से प्रकट करने में निर्धारिती की ओर से कोई विफलता नहीं हुई।

    याचिकाकर्ता के वकील- डॉ. के. शिवराम

    प्रतिवादी के वकील- सुरेश कुमार

    केस टाइटल- एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त

    केस नंबर- रिट याचिका नंबर 2770 ऑफ़ 2022

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