बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश: AJEY फिल्म की सर्टिफिकेशन के लिए योगी आदित्यनाथ की NOC की ज़रूरत नहीं, CBFC केवल आपत्तिजनक सीन बताएं

Amir Ahmad

7 Aug 2025 4:12 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश: AJEY फिल्म की सर्टिफिकेशन के लिए योगी आदित्यनाथ की NOC की ज़रूरत नहीं, CBFC केवल आपत्तिजनक सीन बताएं

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया कि वह फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' के सर्टिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने पर ज़ोर न दे।

    फिल्म निर्माता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को बताया गया कि CBFC के सीईओ ने उन्हें योगी आदित्यनाथ से मिलकर NOC लाने को कहा था तभी फिल्म को सर्टिफाई किया जाएगा। साथ ही CBFC अध्यक्ष ने खुद फिल्म निर्माताओं को योगी से मिलने के लिए समय दिलाने की बात कही थी।

    इस पर जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोकले की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा,

    “CBFC यह स्पष्ट करे कि फिल्म में कौन से दृश्य, संवाद आदि आपत्तिजनक हैं। हम साफ कर देते हैं कि किसी भी प्राधिकरण का NOC या हलफ़नामा अनिवार्य नहीं है। बोर्ड को नियमों के अनुसार आपत्तियों की विस्तृत जानकारी देनी होगी।”

    फिल्म निर्माताओं के वकील सीनियर एडवोकेट नफाडे ने भी अदालत के समक्ष यह दलील दी कि CBFC को नियमों के तहत यह बताना चाहिए कि किन हिस्सों पर आपत्ति है, जिससे आवश्यक बदलाव किए जा सकें।

    कोर्ट ने यह भी नाराज़गी जताई कि CBFC ने स्क्रिप्ट देखकर फिल्म को सर्टिफिकेशन से मना कर दिया, जबकि पहले ही 17 जुलाई को अदालत को यह आश्वासन दिया गया कि नियमों के अनुसार फ़ैसला लिया जाएगा।

    सुनवाई के दौरान CBFC की ओर से सीनियर एडवोकेट अभय खंडेपरकर ने बताया कि अब बोर्ड ने फिल्म को देख लिया। उसके बाद ही आपत्तियां दर्ज की गईं। उन्होंने कहा कि भले ही यह फिल्म किताब पर आधारित है लेकिन फिल्म और किताब के प्रभाव अलग होते हैं।

    कोर्ट ने अंत में निर्देश दिया कि फिल्म निर्माता 8 अगस्त को पुनर्विचार समिति (Revisional Committee) के समक्ष आवेदन दें। उसके बाद CBFC 11 अगस्त तक यह बताए कि किन संवादों या दृश्यों पर आपत्ति है। साथ ही 13 अगस्त तक समिति को अंतिम निर्णय लेना होगा।

    केस टाइटल: Ajey Movie Case | Bombay High Court Directions to CBFC

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