बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय से बचने के लिए रिट याचिका दायर करके 'चान्स लेने' के लिए 'वीनस एंटरटेनमेंट' पर एक लाख का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

18 Dec 2024 10:47 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय से बचने के लिए रिट याचिका दायर करके चान्स लेने के लिए वीनस एंटरटेनमेंट पर एक लाख का जुर्माना लगाया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 'वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' पर महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 के तहत पारित रिव्यू ऑर्डर के खिलाफ रिट याचिका दायर करके "चान्स लेने" के लिए एक लाख का जुर्माना लगाया, जबकि 2002 अधिनियम के तहत अपील का उपाय मौजूद था।

    जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता को यह बताना था कि इस मामले में वैकल्पिक उपायों को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस को क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण न तो दलील में दिया गया ‌है और न ही आग्रह किया गया है। यह प्रयास केवल कानून द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपायों को टालकर जोखिम उठाने का था।"

    न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने भ्रामक बयान देकर और वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता के संदर्भ में ऐसे मामलों में आवश्यक बयानों को छोड़कर जोखिम उठाने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण रूप से, पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका दायर करके वैकल्पिक उपायों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

    याचिकाकर्ता ने 2002 अधिनियम के तहत पारित कथित 'अवैध' रिव्यू ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जबकि उसके पास एम.वी.ए.टी. एक्ट 2002 की धारा 26 के तहत अपील दायर करने का उपाय था। संदर्भ के लिए, उक्त रिव्यू ऑर्डर एम.वी.ए.टी. एक्ट 2002 के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के अनुसरण में पारित किया गया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट राहुल ठाकर ने दलील दी कि चूंकि विवाद पहले ही महाराष्ट्र कर, ब्याज, दंड या विलंब शुल्क अधिनियम, 2019 के बकाया निपटान के तहत सुलझा लिया गया था, इसलिए उसके खिलाफ 2002 अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। इस तर्क को मूल और रिव्यू ऑर्डर में खारिज कर दिया गया था।

    अब, उन्होंने उक्त रिव्यू ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें भ्रामक रूप से तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण उनकी आपत्तियों से निपटने में सक्षम नहीं था और इस प्रकार, रिट याचिका दायर करना ही उनके लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय था।

    रिट याचिका का विरोध करते हुए, राज्य की ओर से पेश एजीपी अमर मिश्रा ने तर्क दिया कि इस तर्क (मामले में 2019 अधिनियम के आवेदन के संबंध में) पर मूल और रिव्यू ऑर्डर में विचार किया गया और इसे खारिज कर दिया गया और न्यायाधिकरण हमेशा जांच कर सकता है कि ऐसी अस्वीकृति सही थी या नहीं। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि यह आग्रह करके कि "न्यायाधिकरण निपटान अधिनियम, 2019 के संबंध में उठाए गए आपत्तियों और अधिकार क्षेत्र के मुद्दे से निपटने में सक्षम नहीं है", याचिकाकर्ता 2002 अधिनियम के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक और प्रभावकारी उपाय से बच नहीं सकता है।

    यह देखते हुए कि अपनी रिट याचिका में, याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि इस मामले में वैकल्पिक उपायों को समाप्त करने की प्रथा को क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता क़ानून द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपायों से बचकर बस एक मौका ले रहा था। आंशिक भुगतान के प्रावधान हैं, हालांकि न्यायाधिकरण को आंशिक भुगतान माफ करने का अधिकार दिया गया है। संभवतः, आंशिक भुगतान से बचने या अन्यथा जोखिम उठाने के लिए, यह याचिका अस्पष्ट और भ्रामक कथनों के आधार पर स्थापित की गई थी," अदालत ने आगे टिप्पणी की।

    इस संबंध में, न्यायालय ने ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2024 लाइव लॉ (बॉम्बे) 599 में अपने नवंबर 2024 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उसने कहा था कि करदाता पूर्व-जमा की वैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार करके रिट उपाय नहीं मांग सकते।

    इस मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि केवल पूर्व-जमा से बचने के लिए वैधानिक उपायों को दरकिनार करके याचिकाएं स्थापित करने की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।

    इस प्रकार, याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और आगे आदेश दिया कि लागत का 50,000 रुपये टाटा मेमोरियल अस्पताल को दिया जाए और शेष 50,000 रुपये हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ को दिए जाएं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में दाखिल की जानी चाहिए।

    आदेश जारी करने से पहले न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों की सभी दलीलें गुण-दोष के आधार पर खुली रहेंगी।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कानून के तहत आवश्यक सभी पूर्व शर्तों का अनुपालन करने और लागत का भुगतान करने के बाद वास्तव में चार सप्ताह के भीतर ऐसी अपील दायर की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी को सीमा मुद्दे पर ध्यान दिए बिना गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करना चाहिए।

    केस टाइटलः मेसर्स वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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