मद्रास हाईकोर्ट ने BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की इजाजत दी, कहा- यातायात में बाधा, लोगों की मुक्त आवाजाही अपने आप में अनुमति से इनकार करने का आधार नहीं

Praveen Mishra

11 April 2024 6:23 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की इजाजत दी, कहा- यातायात में बाधा, लोगों की मुक्त आवाजाही अपने आप में अनुमति से इनकार करने का आधार नहीं

    मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रैली की अनुमति देने का निर्देश देते हुए कहा था कि यातायात में बाधा और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही अपने आप में रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं है।

    कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि इससे यातायात और लोगों की मुक्त आवाजाही में कुछ बाधा उत्पन्न होगी, यह अनुमति को खारिज करने का आधार नहीं है.'

    जस्टिस मुरली शंकर ने रैली के लिए अनुमति देने से इनकार करने के राज्य के आदेश को रद्द कर दिया और सहायक चुनाव अधिकारी को वैकल्पिक मार्ग से रैली के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया और राज्य को शर्तें लगाकर उसी के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि कोई भी फ्लेक्स बोर्ड नहीं लगाया जाए और पार्टियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रैली बिना किसी कानून और व्यवस्था की समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से हो।

    कोर्ट भाजपा के जिला सचिव राजशेखरन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजशेखरन ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने 7 अप्रैल को एक रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भाग लेना था, लेकिन सहायक चुनाव अधिकारी द्वारा अनुमति अस्वीकार कर दी गई थी।

    राजशेखरन ने कोर्ट को सूचित किया कि इसे खारिज करने का मुख्य कारण यह था कि इच्छित मार्ग में कई व्यावसायिक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान थे और उन स्थानों पर हर दिन सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक चार पहिया वाहनों को अनुमति देने पर सामान्य प्रतिबंध था।

    अनुमति देने से इनकार करने का एक अन्य कारण यह था कि रैली में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन का अस्थायी पंजीकरण था और उसे सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। राजशेखरन ने तर्क दिया कि उसी वाहन का उपयोग पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया गया था और पिछले अवसरों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

    अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि मंदिर उत्सव भी इस निर्धारित मार्ग पर चल रहा था कि केवल पहले से स्वीकृत वाहन ही उक्त मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यह भी बताया गया कि यदि किसी वैकल्पिक मार्ग के लिए अनुमति मांगी जाती है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

    कोर्ट ने कहा कि वाहन का सितंबर 2024 तक वैध अस्थायी पंजीकरण था और इस प्रकार वह उस आधार पर आपत्ति को बनाए रखने के लिए इच्छुक नहीं था। दूसरे आधार के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि यातायात में बाधा अनुमति से इनकार करने का कारण नहीं था।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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