महिला एडवोकेट ने 10 साल की प्रैक्टिस पूरी करने के बाद सीनियर पद की मांग की, मौलिक कर्तव्यों का हवाला दिया; बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
Amir Ahmad
24 Oct 2024 12:23 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (21 अक्टूबर) को महिला एडवोकेट द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसने कानूनी प्रैक्टिस में 10 साल पूरे करने के मद्देनजर सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होने की मांग की थी।
जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एडवोकेट - मंजीत कौर (47), ने एडवोकेट अधिनियम 1961 की धारा 16 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों का हवाला देते हुए सीनियर पद की मांग की।
धारा 16 पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे उसकी प्रैक्टिस और कानून के विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर वरिष्ठ वकील नामित किया जाना चाहिए। उसने दावा किया कि उसे 10 साल की प्रैक्टिस पूरी करने के बदले में सीनियर गाउन प्रदान किया जाना चाहिए।
न्यायाधीशों ने कहा
"याचिकाकर्ता के अनुसार महिला वकील इस तरह के लाभ की हकदार है, क्योंकि याचिकाकर्ता के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 51ए के तहत जनादेश प्रतिवादियों सहित अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों पर विचार करता है।"
पीठ ने महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल की दलीलों को स्वीकार किया, जिन्होंने तर्क दिया कि याचिका में मांगी गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
पीठ ने कहा
"याचिकाकर्ता का दावा सीनियर एडवोकेट की पदवी प्रदान करने का है, जिसके अधिकार विशेष रूप से हाईकोर्ट के पास हैं। सीनियर एडवोकेट की पदवी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश निर्धारित किए, जो सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट की पदवी को नियंत्रित करते हैं।"
न्यायाधीशों ने इंदिरा जयसिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2017 और 2023 में दिए गए फैसले का विस्तार से उल्लेख किया।
पीठ ने कहा,
"यह अब और अधिक एकीकृत नहीं है कि किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने की शक्ति केवल हाईकोर्ट के फुल कोर्ट में निहित है। इंदिरा जयसिंह के दोनों ही निर्णयों में निर्धारित प्रक्रिया का इस तरह के डेजिग्नेशन के लिए कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया है जो कानून के अनुसार निर्धारित है।”
इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सुप्रीम कोर्ट महासचिव और अन्य के माध्यम से (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने देश में सीनियर एडवोकेट के पदनाम को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सुप्रीम कोर्ट (2023) में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया।
अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल: मनजीत कौर बनाम महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (रिट याचिका 3581/2024)