1993 Bombay Blasts Case: अबू सलेम ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

Amir Ahmad

19 Feb 2025 5:27 AM

  • 1993 Bombay Blasts Case: अबू सलेम ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

    1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में मुख्य दोषियों में से एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम ने तलोजा जेल से छूट और समय से पहले रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जहां वह 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में अपनी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

    गैंगस्टर ने एडवोकेट फरहाना शाह के माध्यम से सोमवार (17 फरवरी) को जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख किया। खंडपीठ ने 10 मार्च को याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। उसने विशेष आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों (TADA) अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसने 10 दिसंबर 2024 को समय से पहले रिहाई के लिए उसकी याचिका खारिज की थी।

    अपनी याचिका में सलेम ने दावा किया कि उसने जेल में 25 साल पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार 2005 में उसके प्रत्यर्पण के समय भारत और पुर्तगाल के बीच हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि के अनुसार उसकी रिहाई की मांग करता है।

    सलेम ने अपनी याचिका में नवंबर 2005 (जब उसे भारत लाया गया था) से लेकर आज तक जेल में बिताए समय की गणना की। उसने जो छूट अर्जित की है उसके साथ उसने तर्क दिया कि उसने 25 साल से अधिक जेल में बिताए हैं। इसलिए अब उसे रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल के साथ संधि उसकी सजा को 25 साल से अधिक नहीं होने देती है।

    सलेम की गणना के अनुसार नवंबर 2005 से सितंबर 2017 (अंडरट्रायल अवधि) उसने लगभग 11 साल, 9 महीने और 26 दिन बिताए। इसके बाद फरवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक एक अपराधी के रूप में बिताए गए समय में सलेम का दावा कि वह 9 साल10 महीने और 4 दिन सलाखों के पीछे रहा है।

    इसके अलावा, गैंगस्टर ने कहा है कि उसने 2006 के मामले में अपने अच्छे व्यवहार के लिए 3 साल और 16 दिन की छूट अर्जित की है। पुर्तगाल में विचाराधीन कैदी के रूप में बिताए गए समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक महीने की छूट दी। जब इन सभी जेल में बिताए गए समय की गणना की जाती है तो सलेम ने कैदी के रूप में 24 साल और 9 महीने का दावा किया।

    सलेम ने जुलाई 2002 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पुर्तगाल के साथ संधि पर भरोसा किया और कहा कि उक्त संधि के अनुसार सलेम को जेल में 25 साल पूरे करने पर रिहा करना होगा।

    सलेम ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के उसके अधिकार का अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि उसे संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारतीय अधिकारियों द्वारा तय की गई 25 साल की जेल अवधि से अधिक समय तक जेल में रखा जा रहा है।

    याचिका में अधिकारियों को सलेम की रिहाई की सटीक तारीख बताने का निर्देश देने की मांग की गई।

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